रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी होती रहे और पैसों की दिक्कत न हो इसके लिए सही रिटायरमेंट स्कीम में निवेश जरूरी है. वैसे तो लोगों की सुविधा के लिए कई पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक लोकप्रिय योजना है. इसमें निवेश से रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड हासिल कर सकते हैं. इतना ही आपकी एन्युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ज्यादा मंथली पेंशन भी पा सकते हैं. अब पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिससे आप दोहरी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. तो कौन कर सकता है इस स्कीम में निवेश, क्या है प्रक्रिया आइए जानते हैं.
कौन कर सकता है निवेश? इसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. एनपीएस में केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इस स्कीम में निवेश के लिए निवेशक की उम्र 18-70 साल होनी चाहिए. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी निवेश कर सकता है. हालांकि NRI की ओर से किए गए योगदान को RBI और फेमा रेग्युलेट करती है.
कितने तरह के एनपीएस अकाउंट? एनपीएस में दो तरह के खाते होते हैं. जिसमें टियर 1 और टियर 2 शामिल हैं. टियर 1 में 60 साल की उम्र तक फंड निकाला नहीं जा सकता है. वहीं टियर 2 एक सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है.
क्या हैं फायदे? – एनपीएस खाते को नौकरी या जगह बदलने पर ट्रांसफर किया जा सकता है. – इसमें इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत छूट मिलती है. – यह ग्राहक के निवेश विकल्पों के आधार पर बाजार के हिसाब से रिटर्न देता है. – सब्सक्राइबर्स के पास एनपीएस खाते को चलाने के लिए ऑनलाइन सुविधा मिलती है. – इसमें कुल एनपीएस कॉर्पस का 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी में लगाया जाता है. – 60 फीसद रकम एकमुश्त निकालने की सुविधा मिलती है. हालांकि पीएफआरडीए इसमें रेगुलर आधार पर निकासी की सुविधा दिए जाने पर विचार कर रहा है. – इसके तहत 60 साल के बाद इस रकम को 75 साल तक NPS खाते में जमा रख सकते हैं. – इस रकम में से मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर नियमित निकासी का विकल्प चुन सकते हैं. – खाते में जमा राशि पर मिलता रहेगा रिटर्न. इस तरह खाताधारक पेंशन की तरह निकासी कर सकता है. – इस तरह रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन एऩ्युटी से और दूसरी पेंशन खाते से ले सकते हैं.
कैसे खोलें खाता? एनपीएस अकाउंट ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से खोला जा सकता है. मैन्युअल रूप से खाता खोलने के लिए, सब्सक्राइबर को बैंक से संपर्क करना होगा. यहां फॉर्म लीजिए और KYC पेपर्स के साथ जमा करें. अकाउंट खुलने के बाद आपको एक PRAN स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा. इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को चला सकते हैं. इस प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है.
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