फॉर्म 26AS के तहत TDS, एडवांस टैक्स आदि के जरिए पहले से भरे जा चुके कर की जांच करें और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत सुधार करा लें
वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों का कहना है कि पिछले रिटर्न डाउनलोड करने और आधार-ओटीपी प्राप्त करने से लेकर बुनियादी चीजों तक सभी में समस्याएं हैं.
ITR: इस वर्ष महामारी के कारण व्यवधानों के साथ, इन टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है.
ITR: कुल 80,23,266 आईटीआर का मसौदा तैयार किया गया है, 6.07 लाख से अधिक फॉर्म तैयार किए गए हैं, जिनमें से 5,51,150 पोर्टल पर दाखिल किए गए थे
Income Tax Return: नियत तारीख के बाद दाखिल रिटर्न के लिए धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग शुल्क लगाया जाता है.
वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर इस मसले पर चर्चा के लिए 22 जून को इन्फोसिस (Infosys) के अधिकारियों से मिल चुके हैं.
इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर का उपयोग एक वैध पते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल आधार कार्ड के लिए भी किया जा सकता है.
फॉर्म 26AS से टैक्स कटौती का विवरण जानने में मदद मिलेगी. इस फॉर्म में नियोक्ता द्वारा काटे गए टैक्स की जानकारी दर्ज होती है.
नियोक्ता कर्मचारी को जो टीडीएस सर्टिफिकेट देता है, वही फॉर्म-16 है. इसमें कर्मचारी की सभी कर योग्य आय और स्रोत पर विभिन्न कर कटौती का विवरण होता है.
अब पोस्ट ऑफिस में भी भरा जा सकेगा ITR. गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों को होगा फायदा. समय के साथ पैसों की भी होगी बचत.