ITR: नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाकर DSC (Digital Signature Certificate) को री-रजिस्टर कर लें. नंबर और ई-मेल आईडी भी अपडेट कर लें.
ITR Portal: लोगों की माने तो पोर्टल पर अवर सर्विस (Our Services) सेक्शन में ई वैरिफिकेशन, लिंक आधार-पैन और पैन वैरिफिकेशन जैसी सुविधाएं काम नहीं कर रही हैं.
आयकर विभाग की ITR फाइल करने के लिए लाई गई नई वेबसाइट से टैक्सपेयर्स को काफी आसानी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
ITR New Portal: विभाग ने कहा है कि पोर्टल के लॉन्च के बाद जल्द ही मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा ताकि टैक्सपेयर्स नए फीचर्स से रूबरू हो सकें.
Income Tax: पोर्टल पेश किए जाने के बाद में मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा ताकि करदाता उसकी विभिन्न सुविधाओं से परिचित हो सकें.
Income Tax New Website: 1 जून यानी मंगलवार से ही इनकम टैक्स की वेबसाइट बंद है और अभी 6 जून तक बंद ही रहेगी. वेबसाइट से जुड़े कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे.
अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ऊपर नहीं जा रही है तो आप टैक्स लाइबिलिटी पर 12,500 रुपये तक टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं.
ITR: करदाताओं के लिए नई वेबसाइट 7 जून, 2021 से सक्रिय हो जाएगी. विभाग ने ट्वीट किया कि नई वेबसाइट करदाताओं के लिए ज्यादा सुविधाजनक होगी.
SBI: फॉर्म बैंक में जमा कर यह तय किया जा सकता है कि जमा पर मिलने वाली ब्याज राशि टैक्स के दायरे में नहीं है. इस वजह से यहां TDS ना काटा जाए
कोविड-19 की वजह से लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है. ऐसे में मृत लोगों के ITR फाइल करने के नियमों के बारे में समझना जरूरी है.