व्यक्ति पर टैक्स लगाने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है.
आमदनी भले ही कम हो लेकिन भरना चाहिए आईटीआर
अब टैक्सचोरों के हर खर्च पर नजर, आयकर विभाग चलाएगा महाअभियान
आयकर विभाग ने रखा टैक्स से होने वाली कमाई को 10 फीसद बढ़ाने का लक्ष्य
पहली बार ही ऐसा भी देखने को मिला जब निफ्टी 19 हजार के आंकड़े के पार बंद हुआ.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए सख्त किए नियम
हर नौकरीपेशा व्यक्ति जिसकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब में आती है उसे असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 का Income Tax Return दाखिल करना अनिवार्य है. Taxpayer ये काम 31 जुलाई, 2023 से पहले पूरा कर लें. अलग-अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म जारी कर दिए हैं. ITR File करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ITR Filing को लेकर अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो जुड़िए हमारे खास शो 'हैलो मनी9 मेरा सवाल है में'.
आपके क्रेडिट कार्ड के हर खर्च पर आयकर विभाग की नजर
5 मिनट में भरें अपना ITR, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
HRA क्लेम के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है.