हर नौकरीपेशा व्यक्ति जिसकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब में आती है उसे असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 का Income Tax Return दाखिल करना अनिवार्य है. Taxpayer ये काम 31 जुलाई, 2023 से पहले पूरा कर लें. अलग-अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म जारी कर दिए हैं. ITR File करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ITR Filing को लेकर अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो जुड़िए हमारे खास शो 'हैलो मनी9 मेरा सवाल है में'.

आपके क्रेडिट कार्ड के हर खर्च पर आयकर विभाग की नजर

5 मिनट में भरें अपना ITR, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

HRA क्लेम के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है.

अगर आपको फॉर्म-16 नहीं मिलता है तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) की मदद से ITR फाइल कर सकते हैं.

फॉर्म-16 आपके आयकर रिटर्न को आसानी से फाइल करने में मदद करता है.

आईटीआर गलत भरने पर हो सकता है बड़ा नुकसान

ITR दाखिल करते समय रखें इन बातों का ख्याल

एजुकेशन लोन के जरिए टैक्स बचाना चाहते हैं तो इनकम टैक्स कानून की धारा 80E के बारे में जान लीजिए.

कोई व्यक्ति अपनी कमाई तो छिपा सकता है, लेकिन अपने खर्च या निवेश नहीं