आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 तय की है. अगर आपने भी अभी तक अपना आईटीआर नहीं (ITR Filing Process) भरा है तो तुरंत भर लें. आयकर विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया है. ज्यादातर कर्मचारियों के लिए फॉर्म-16 भी उपलब्ध हो गया है. ITR भरने से पहले फॉर्म-16 और एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट (AIS) में दी गई जानकारियों को मिला लें. अगर टैक्स रिटर्न और AIS में दी गई जानकारियों में कोई त्रुटि या फर्क मिलता है तो आयकर विभाग आपको संदेह के आधार पर नोटिस भेज सकता है.
अपना टैक्स खुद रिजीम चुनें
साल 2023 में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को राहत दी थी. हालांकि सरकार ने पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है. आईटीआर (ITR) फाइल करते समय ध्यान रखें कि न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट में है. अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर भरना चाहते हैं तो अप इसमें बदलाव कर लें. दरअसल, नए टैक्स रिजीम में छूट के लिए सीमित विकल्प हैं. लेकिन नए टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की आय को प्रभावी रूप से टैक्स फ्री कर दिया गया है. अगर आपने भी अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो घर बैठे फाइल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया.
घर बैठे ऐसे भरें आईटीआर
– इसके लिए आप सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं. – अब होमपेज पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड डाल कर लॉग-इन करें. – इसके बाद, डैशबोर्ड पर ई-फाईल में आयकर रिटर्न चुनें. – अब इसमें ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ पर क्लिक करें. – अब एसेसमेंट ईयर को चुनें, और ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें. – इसके बाद आईटीआर फाइलिंग का तरीका चुनें और ऑनलाइन ऑप्शन पर जाएं. – अब आप यहां अपना ITR फॉर्म चुनें. – इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. – अब यहां आपस एकुछ सवाल पूछे जाएंगे, चेक बॉक्स में इन्हें मार्क करके ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें. – अब अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में भरें. – टैक्स लायबिलिटी में आपके ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा. – अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो ‘अभी भुगतान करें’ और ‘बाद में भुगतान करें’ देख कर क्लिक करें. – अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो ‘प्रिव्यू रिटर्न’ पर क्लिक करें. – अब ‘प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें’ पर क्लिक करें, फिर ‘वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें’ ऑप्शन चुनें. – ‘प्रिव्यू देखें’ और ‘रिटर्न जमा करें’ को सावधानी से पढ़ कर पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. – अपने रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापित करना अनिवार्य है. – ई-वेरिफाई पेज पर ई-सत्यापन को चुनें और ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें. – इसके बाद आपको फॉर्म के सफलतापूर्व भरे जाने की नोटिस स्क्रीन पर दिख जाएगी. – इसके बाद आपको यहां ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर दिखेगा, उसे सेव कर लें. – इसकी मदद से आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं. – इसके बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर फॉर्म का सफलता पूर्वक भरे जाने का मेसेज मिल जाएगा.
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