आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किये जाते हैं
अब टैक्सचोरों के हर खर्च पर नजर, आयकर विभाग चलाएगा महाअभियान
26AS में फॉर्म में ऑफ-मार्केट लेनदेन, म्यूचुअल फंड की खरीद और विदेशों में पैसा भेजने के साथ-साथ अन्य टैक्सपेयर्स के आयकर रिटर्न का ब्योरा होगा.
T Act: आपको आपके ईमेल पर पीडीएफ फाइल के रूप में यह नोटिस प्राप्त हो सकता है. साथ ही पोस्टल एड्रेस पर भी इसे भेजा जाता है.
अब विमानन उद्योग में कुछ तेजी आ रही है. और आप कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो, टैक्स से जुड़े नियमों का जरूर ख्याल रखें.
Income Tax Return: पिछले 2 वित्त वर्षों में IT रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों पर TDS अधिक दर से लगेगा जिनपर 50,000 रुपये या उससे अधिक की देनदारी है
Income Tax Department: नए पोर्टल में एक नया मोबाइल ऐप भी होगा जिसपर यूजर्स मैन्युअल और वीडियो क्लिप के जरिये हर कदम पर दिशा-निर्देश सुलभ होंगे.
Income Tax: इनकम टैक्स (Income Tax) की नई वेबसाइट ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली होगी. इसके अलावा यहां टैक्स रिटर्न फाइल करना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान होगा.
Income tax rules changing- नया वित्त वर्ष (New financial year) आपके लिए भी बहुत कुछ नया लेकर आएगा. आपके बटुए से जुड़े कई अहम नियम बदल जाएंगे.
Income tax rules changing from April 1st- 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स से जुड़े 5 नियम बदलने जा रहे हैं. 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजंस को ITR नहीं भरना होगा.