EPFO Claim: नौकरी करने वाले लोगों के लिए पीएफ अकाउंट (Provident fund) अच्छे ब्याज के साथ सेविंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस पूरे फंड को मैनेज करता है. पीएफ का पैसा इमरजेंसी के वक्त काम आता है. कुछ खास परिस्थितियों में प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है. लेकिन, ये पैसा पूरा नहीं निकाला जा सकता. आपकी विड्रॉल लिमिट को हर बार EPFO मॉनिटर करता है.
आपके क्लेम (EPFO Claim) करने के 3 दिन के अंदर क्लेम क्लियर होता है और 5 दिन के अंदर पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है. लेकिन, कुछ मामलों में आपका क्लेम अटक सकता है. PF क्लेम करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर ध्यान नहीं दिया तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
बैंक अकाउंट की डीटेल गलत होना
PF क्लेम (EPFO Claim) का पैसा उसी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, जो EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज होगा. इसलिए क्लेम करते वक्त अकाउंट की डीटेल्स को ध्यान से भरें. अगर गलत अकाउंट नंबर या फिर किसी दूसरे खाते का नंबर एंटर करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी. EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज IFSC नंबर भी सही होना चाहिए.
अकाउंट UAN सें लिंक हो
आपका PF अकाउंट नंबर UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक होना चाहिए. अगर अकाउंट लिंक नहीं होगा तो भी पैसा मिलने में परेशानी हो सकती है. इसके अलावा UAN या EPF अकाउंट का आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है. अगर अभी तक लिंक नहीं है तो इसे लिंक करा लें. लिंक करने के 4 तरीके हैं. आप घर बैठे भी इसे लिंक कर सकते हैं.
अगर KYC नहीं है पूरी
अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की KYC पूरी नहीं होगी तो भी आपका EPFO Claim रद्द हो सकता है. आपकी KYC डिटेल पूरी होने के साथ-साथ वेरीफाई भी होनी चाहिए. KYC कंप्लीट और वेरिफाई है या नहीं, इसकी जांच आप अपने मेंबर ई-सेवा अकाउंट में लॉगइन कर चेक कर सकते हैं.
जन्म तिथि का गलत होना
EPFO में दर्ज जन्मतिथि और एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि अगल-अलग होती है या फिर आधार पर अलग है तो भी एप्लीकेशन कैंसिंल हो सकती है. EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि को सही करने और UAN को आधार से जोड़ने के लिए नियमों में ढील दी थी. अब आप जन्मतिथि को 3 साल तक ठीक करा सकते हैं.
अगर पूरी नहीं हैं शर्तें
अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी में विड्रॉल कर रहे हैं तो तीन शर्तों को पूरा करना सबसे जरूरी है. अगर कोई भी खाताधारक इन तीन शर्तों को पूरा नहीं करता है. तो उसका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा. पहला-UAN ऐक्टिवट होना जरूरी है, दूसरा- अकाउंट आधार वेरिफाइड हो और UAN से लिंक हो, तीसरा- सही IFSC के साथ बैंक अकाउंट UAN से लिंक हो. इसके अलावा सदस्य के हस्ताक्षर साफ होने चाहिए और रिकॉर्ड के साथ मेल खाना चाहिए, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा.