ITR Filing: ज्यादातर लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख (Deadline) यानि 10 जनवरी से पहले ITR भर दिया है. हालांकि अगर आप इससे चूक गए हैं तो चिंता की बात नहीं, आप अब भी इसे पेनाल्टी (Penalty) के साथ भर सकते हैं. 11 जनवरी को जारी हुए आधिकारिक ऑर्डर के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने टैक्स रिटर्न भरने की सीमा (Deadline) बढ़ाने से मना कर दिया है. विभाग का कहना है कि ITR भरने के लिए पहले ही काफ़ी समय दिया जा चुका है. कोविड की स्थिति के मद्देनज़र डेडलाइन (Deadline) कई बार आगे बढ़ाई गई थी. अमूमन असेसमेंट ईयर (AY) की 31 जुलाई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख होती है लेकिन इस बार ये 3 बार आगे बढ़ाई गई.
10 हजार रुपए लगेगा जुर्माना देरी से रिटर्न भरने पर करदाताओं (Tax Payers) को पेनाल्टी भरनी होगी. पेनाल्टी 10,000 रुपए होगी. क्योंकि, आखिरी तारीख़ 31 दिसंबर से आगे बढ़ाई गई थी. आम तौर पर ये पेनाल्टी 5,000 रुपए होती है. 5 लाख की आय तक के करदाताओं पर 1,000 रुपए की पेनाल्टी लगती है.
क्या है एक्सपर्ट की राय टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के मुताबिक, अगर आपकी कुल आय बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट (Basic Exemption Limit) से कम है तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी. बकाया टैक्स पर ब्याज भी पेनाल्टी के साथ भरना होगा. सेक्शन 234A के तहत रिटर्न भरने में देरी पर हर महीने 1% की दर पर ब्याज लगेगा. सेक्शन 234B और 234C के तहत एडवांस टैक्स (Advance Tax) ना भरे जाने की सूरत में ब्याज बढ़ जाएगा.
किसी भी सूरत नहीं बचेगी पेनाल्टी देरी से ITR सब्मिट (ITR Filing) करने से पहले टैक्स के साथ पेनाल्टी भरनी होगी. याद रहे कि किसी भी स्थिति में पेनाल्टी भरने से बचा नहीं जा सकता. जब तक ITR नहीं भरते तब तक बकाया टैक्स रकम पर ब्याज भी लगता रहेगा. आपको आने वाले साल में अपने लॉस को सेट-ऑफ करने की सहूलियत भी नहीं होगी. तय सीमा में ITR भरने (ITR Filing) पर बकाया टैक्स रिफंड पर आप ब्याज भी कमा सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act, 1961) के सेक्शन 244A के तहत साल की आय पर ज्यादा टैक्स भरे जाने पर रिफंड क्लेम (Refund Claim) कर सकते हैं. देरी से रिटर्न भरने पर आपको रिफंड पर मिलने वाले ब्याज के कुछ हिस्से से हाथ धोना पड़ सकता है. समय पर रिटर्न भरने पर रिफंड पर ब्याज 1 अप्रैल से मिलता है.
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