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PF: अगर आप रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियमों की जानकारी होनी जरूरी है.
EPF: EPF स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68-BD के तहत EPF सदस्य उसके अकाउंट में जमा निधि को घर के साथ जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाल सकता है
PF: इन बैंकों के IFSC कोड (IFSC Code) अमान्य हो गए हैं. इसलिए बिना इन्हें अपडेट कराए पीएफ क्लेम नहीं लिया जा सकता है.
EPF और EPS को अलग करने के बाद अकाउंट होल्डर्स प्रॉविडेंट फंड के साथ अपना पेंशन फंड नहीं निकाल पाएंगे. एक्सपर्ट्स इसे एक अच्छा कदम बता रहे हैं.
EPFO: इन आंकड़ों से कोविड-19 महामारी के बीच संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की दिशा-दशा का संकेत मिलता है.
EPFO: नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा UAN नंबर के साथ जोड़ने के लिये अधिक समय मिल जायेगा.
Provident Fund: यह सुविधा 10 भाषाओं में उपलब्ध है. इसमें हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड, तेलुगू, बंगाली भाषा शामिल हैं.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने प्रोविडेंट फंड पेमेंट में सब्सिडी का ऐलान किया था जो 30 जून को खत्म हो रही है
1 जून को जारी EPFO के सर्कुलर में कहा गया है कि कोविड-19 समेत किसी भी गंभीर बीमारी के लिए 1 लाख रुपये का मेडिकल एडवांस दिया जाएगा.
जो भी EPF खाते आधार (Aadhaar) से लिंक्ड नहीं होंगे उनके लिए एंप्लॉयर इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ECR) फाइल नहीं कर पाएंगे.