घर खरीदने की है प्‍लानिंग? EPF का पैसा आएगा काम, जानिए पैसा निकालने के नियम और पूरी प्रक्रिया

EPF: EPF स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68-BD के तहत EPF सदस्य उसके अकाउंट में जमा निधि को घर के साथ जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाल सकता है

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EPF: घर खरीदने में पैसों की कमी आ रही है, तो एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) अकाउंट में जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं. कुछ शर्तों और सीमाओं के भीतर PF अकाउंट से राशि निकाली जा सकती है.

ये कहते हैं लेबर लॉ कंसल्टेंट

यदि आप कहीं नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी प्रॉविडेंट फंड जमा करती है, तो आप घर खरीदने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं.

लेबर लॉ कंसल्टेंट धवल शाह के मुताबिक, “EPF स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68-BD के तहत कोई भी EPF सदस्य उसके अकाउंट में जमा निधि को घर के साथ जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाल सकता है.

इस राशि को निकालने का मक्सद जमीन या घर (रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन) खरीदने का या घर निर्माण का होना चाहिए. आप होम लोन के रीपेमेंट के लिए भी ईपीएफ बैलेंस को निकाल सकते हैं.

कर्मचारी उसके पीएफ अकाउंट से जीवन में केवल दो बार राशि निकाल सकता है और घर खरीदने के लिए केवल एक बार राशि निकाल सकते हैं.” सदस्य का न्यूनतम PF बैलेंस व्यक्तिगत रूप से या जीवन साथी भी सदस्य है तो उसके साथ संयुक्त रूप से 20,000 रुपये से अधिक होना चाहिए.

घर खरीदने या निर्माण के लिए

-ज़मीन खरीदने और इस पर घर निर्माण के उद्देश्य से सदस्य अपने EPF खाते से राशि निकाल सकता है.

-न्यूनतम 5 साल से पीएफ अकाउंट होना आवश्यक है.

-संपत्ति खुद के नाम पर या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से होना चाहिए.

– प्लॉट खरीदने के लिए मासिक वेतन का 24 गुना और मकान खरीदने या निर्माण के लिए मासिक वेतन का 36 गुना राशि निकाली जा सकती है. संपत्ति की लागत या कर्मचारी के कुल और उसके नियोक्ता/ कंपनी के हिस्से के साथ-साथ ब्याज राशि (जो भी कम हो) को निकाली जा सकती है.

घर की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए

-घर आपके नाम पर या पति / पत्नी के साथ संयुक्त रूप से होनी चाहिए.

-कम से कम 5 साल से पीएफ अकाउंट होना चाहिए.

-सदस्य अपने भविष्य निधि खाते से अपने मासिक वेतन का 12 गुना निकाल सकता है.

90% तक धन निकालने की अनुमति

होम लोन बकाया चुकाने के उद्देश्य से यदि घर उस व्यक्ति के नाम पर है या संयुक्त रूप से ओनरशिप है, तो सदस्य को एम्प्लॉयी शेयर का 90% तक धन निकालने की अनुमति है. हालांकि, इसके लिए, कम से कम 3 साल की सेवा पूर्ण होने की आवश्यकता है.

क्या पीएफ फंड को तोड़ना सही है

सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर चैतन्य वाघेला बताते हैं कि घर खरीदने या होम लोन का भुगतान करने के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि को तोड़ना सही नहीं है.

एक्सपर्ट कहते है कि, कर्मचारी भविष्य निधि रिटायर्मेंट उद्देश्य के लिए बनाई गई निवेश योजना है. राशि निकालने को तब तक रोका जाना चाहिए जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति नहीं हो.

“आप दूसरे विकल्पों को अपना सकते हैं. यदि पहले से प्लानिंग करेंगे तो पीएफ का पैसा सुरक्षित रख पाएंगे. 3 या 5 साल बाद मकान खरीदना चाहते हैं, तो अभी से उसके लिए निवेश करना शुरु कर देंगे तो अच्छा फंड इकट्ठा कर पाएंगे. ”

Published - June 28, 2021, 06:37 IST