कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) समय-समय पर PF सदस्यों को लेकर अलर्ट जारी करता है. हाल ही में EPFO ने पीएफ पासबुक पोर्टल (PF Passbook Portal) पर नया अलर्ट जारी किया है. अकाउंट होल्डर्स को अलर्ट किया गया है कि अपना पैन नंबर (PAN Number) पीएफ खाते (PF Account) से नहीं लिंक किया तो नुकसान हो सकता है.
अगर आपने पैन नंबर (PAN Number) को यूएएन (UAN) से लिंक नहीं किया है और पीएफ खाते (PF Account) पर जाकर अपनी पासबुक देखना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह का संदेश देखने को मिल सकता है. पैन नंबर पीएफ/यूएएन (PF/UAN) से लिंक नहीं किया है और पीएफ विदड्राल के लिए अप्लाई किया जाता है तो अधिकतम टैक्स टीडीएस (TDS) काटा जाता है. कम से कम टैक्स कटे तो पैन नंबर का पीएफ खाते से लिंक होना जरूरी है.
निकासी पर कब और कितना टैक्स कटता है
पीएफ खाते पांच साल से कम पुराना होने और खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर पीएफ खाते में जमा राशि पर टैक्स काटा जाएगा. इसलिए आपको इस टैक्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए.
पैन नंबर केवाईसी लिंक (PAN KYC Link) नहीं होने पर
पैन केवाईसी लिंक खाता नहीं होने पर यह साफ है कि आप 15 जी और 15 एच फॉर्म नहीं भर पाएंगे. ऐसे मामले आपके पीएफ खाते से विदड्राल के समय अधिकतम 34 फीसदी टीडीएस की कटौती होगी.
पैन केवाईसी लिंक किए जाने और 15 जी फॉर्म नहीं भरने पर
पैन केवाईसी लिंक किए जाने पर आपने 15 जी फॉर्म नहीं भरा है तो ऐसे मामले में आपके पीएफ खाते से निकाली जाने वाली राशि पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
पैन केवाईसी लिंक है और फॉर्म 15 जी भरने पर क्या होगा
दोनों परिस्थितियों में जिसमें पैन केवाईसी किया गया है और फॉर्म 15जी भी भरा है तो आपके खाते से निकाली जाने वाली राशि पर टीडीएस नहीं लगेगा. ऐसे में आपको पूरी धनराशि मिलेगी.