ज्यादा कवर और फीचर्स मिल रहे हैं तो आसानी से करें अपनी पुरानी हेल्थ पॉलिसी को पोर्ट

IRDA के मुताबिक पोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अलग से चार्ज नहीं लगा सकते. हालांकि अतिरिक्त सुविधाओं के लिए प्रीमियम बढ़ सकता है.

Want to Port Your Old Health Policy? Here is an important information

कई कंपनियां पोर्ट करने वाले ग्राहक को उनकी पिछली हेल्थ पॉलिसी के NCB और वेटिंग पीरियड का लाभ देती हैं.

कई कंपनियां पोर्ट करने वाले ग्राहक को उनकी पिछली हेल्थ पॉलिसी के NCB और वेटिंग पीरियड का लाभ देती हैं.

Portability in Health Insurance: संभव है कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुना हो उसके फीचर्स से आप नाखुश हों या किसी और कंपनी की हेल्थ पॉलिसी में आपको बेहतर फीचर मिल रहे हों. ऐसे में आप अपनी हेल्थ पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी में स्विच कर सकते हैं. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA इसकी सहूलियत देता है. हो सकता हैं, आपको नई कंपनी में अपने इलाके के ज्यादा अस्पतालों का नेटवर्क मिल रहा हो और प्रीमियम में बढ़त की तुलना में कवर भी ज्यादा मिल रहा हो. कई कंपनियां पोर्ट करने वाले ग्राहक को उनकी पिछली हेल्थ पॉलिसी के वेटिंग पीरियड और नो-क्लेम बोनस (NCB) का फायदा भी नई पॉलिसी के तहत प्रदान करती हैं.

– हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ रीन्यू के समय के करीब पोर्ट करने की अनुमति होती है. इसलिए जब मौजूदा हेल्थ प्लान को रीन्यू होने में 45-60 दिन बचे हों तब आप इसे पोर्ट कराने के लिए दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास आवेदन दे सकते हैं.

– जिस कंपनी में इसे पोर्ट कराना चाहते हैं उस कंपनी के पास जाकर पोर्टेबिलिटी के लिए प्रपोजल फॉर्म भरना होगा. इसके साथ ही पिछली पॉलिसी की कॉपी और जानकारी देनी होगी.

– आवेदन देने के बाद नई कंपनी आपके पिछले इंश्योरर से आपकी मेडिकल हिस्ट्री और क्लेम की जानकारी लेगी. नई इंश्योरेंस कंपनी परिस्थिति के हिसाब से पोर्ट पर फैसला लेगी.

– सारी जानकारी देने के 15 दिनों के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को आपको जानकारी देनी होगी कि उन्होंने आपके आवेदन को मंजूरी दी है या नहीं.

– ध्यान रहे कि पोर्ट करते वक्त आपकी मौजूदा सेहत के हिसाब से फैसला लिया जाएगा. इस हिसाब से नई पॉलिसी में आपका प्रीमियम बढ़ सकता है.

– जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट यानि स्विच करने का फैसले लेने वाले हों तो रिसर्च जरूरी है.

हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम माना जाता है. फाइनेंशियल एडवाइजर्स के मुताबिक पहले सुरक्षा कवर लेना चाहिए और फिर निवेश की ओर कदम बढ़ाने चाहिए.
IRDA की गाइडलाइन के मुताबिक फैमिली फ्लोटर प्लान के साथ ही अन्य सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को पोर्ट करने की सुविधा है. अगर आपने 4 साल तक इंडिविजुअल पॉलिसी बिना ब्रेक के जारी रखी है तो आपको आसानी से पोर्ट करने की सुविधा मिलेगी. IRDA के मुताबिक पोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अलग से चार्ज नहीं लगा सकते. हालांकि अतिरिक्त सुविधाओं के लिए प्रीमियम बढ़ सकता है.

Published - October 21, 2021, 06:42 IST