पॉलिसी को किसी भी समय सरेंडर किया जा सकता है बशर्ते प्रीमियम का भुगतान पूरे तीन वर्षों के लिए किया गया हो. पॉलिसी सरेंडर करने पर, पॉलिसीधारक को सरेंडर वैल्यू गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू के बराबर मिलेगा.
Bharat Griha Raksha: इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI हर तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी के स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर दे रहा है ताकि आम लोगों को इंश्योरेंस आसानी से समझ आ सके और इन्हें खरीदना आसान हो सके. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है तय फीचर वाली इंश्योरेंस पॉलिसी आपको हर इंश्योरेंस कंपनी मुहैया कराएगी ताकि आप कहीं से भी पॉलिसी खरीदें आपको फायदे एक ही जैसे मिलेंगे. इसके तहत IRDAI ने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस दोनों की स्टैंडर्ड पॉलिसी लाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं. ठीक इसी तरह किसी आपदा या हादसे के समय घर के इंश्योरेंस के लिए भी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी लॉन्च की गई है. ये है भारत गृह रक्षा पॉलिसी. ये पॉलिसी आज से लॉन्च हो गई है.
घर के सामान से लेकर बिल्डिंग के इंश्योरेंस के लिए भारत गृह रक्षा पॉलिसी लॉन्च की गई है. ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है यानि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इसे खरीदें आपको फीचर्स एक जैसे ही मिलेंगे. इसमें किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस कराया जा सकता है.
पॉलिसी में कई तरह के हादसों की स्थिति के लिए इंश्योरेंस मिलता है जैसे आग लगना, आंधी, तूफान, सूनामी, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, जंगल की आग, दंगा स्ट्राइक, आतंकवादी हमने, पानी की टंकी के ओवरफ्लो होने, लीकेज, किसी के जानबूझ के पहुंचाए गए नुकसान और चोरी.
ऐसा कोई भी हादसा होने के 7 दिन के अंदर इंश्योरेंस कवर मिलता है.
घर की बिल्डिंग के साथ ही घर के सामान के लिए भी इंश्योरेंस मिलता है. घर के सामान के लिए अलग से कोई डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता. बिल्डिंग के सम इंश्योर्ड का 20 फीसदी पर घर के सामान का इंश्योरेंस होता है. हालांकि इसपर 10 लाख रुपये की ऊपरी सीमा है. घर के सामान के लिए आप सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको जानकारी डिक्लेयर करनी होगी.
पॉलिसी में दो ऑप्शनल कवर भी शामिल हैं. पहला है गहनों और किसी और कीमती सामान के लिए कवर और दूसरा है किसी आपदा की वजह से इंश्योर्ड व्यक्ति या पार्टनर के आहत होने पर पर्सन एक्सिडेंट कवर.