पॉलिसी खरीदने से पहले जान लें अपने ये अधिकार, जिंदगी भर बहुत आएंगे काम

Policy Holder Rights: यदि आपको पॉलिसी की कोई शर्त या नियम समझ में नहीं आता तो आपके पास उसे कैंसल करने का अधिकार है

Insurance, royal sundaram general insurance, foreign study, university

image: pixabay, भारतीय पॉलिसियां विदेशों में यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाने वाली पॉलिसियों की तुलना में काफी सस्ती हैं

image: pixabay, भारतीय पॉलिसियां विदेशों में यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाने वाली पॉलिसियों की तुलना में काफी सस्ती हैं

Policy Holder Rights: कोई भी पॉलिसी लेने के साथ पॉलिसी होल्डर को कुछ अधिकार (Policy Holder Rights)मिलते हैं. आज हम पॉलिसी धारक के उन अधिकारों के बारे में जानेंगे, जो उन्हें प्रदान किये गए हैं.

जानकारी का अधिकारः

IRDA के दिशा निर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी या एजेंट को ग्राहकों को उसके द्वारा खरीदी गई पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी देनी जरूरी है.

आपको बीमा पॉलिसी के फायदे, प्रीमियम, प्रीमियम का मोड, टर्म पीरियड, चार्जेस और टैक्स, सम अश्योर्ड जैसी तमाम जानकारी मालूम होनी चाहिए.

पॉलिसी रद्द का अधिकारः

पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिन के अंदर आप इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द करवा सकते हैं. यदि आपको पॉलिसी की कोई शर्त या नियम समझ में नहीं आता तो आपके पास उसे कैंसल करने का अधिकार है.

यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, तो उसमें ‘फ्री लुक पीरियड’ दिया जाता है, यानि आप इस पीरियड में पॉलिसी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. ठीक नहीं लगे, तो कैंसल करवा सकते हैं. ठोस कारण बताकर पॉलिसी रिटर्न कर सकते हैं.

पॉलिसी रिटर्न करने के बाद आपको चुकाई गई प्रीमियम की रकम वापस मिल जाती है. आप चुकाया गया प्रीमियम वापस लेने के हकदार हैं.

यदि बीमा कंपनी ने मेडिकल चेक-अप और स्टांप ड्यूटी के लिए खर्चा किया होगा, तो वो अमाउंट काट ली जाएगी, इसके अलावा कोई भी खर्च नहीं काटा जाएगा.

प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकारः

यदि आप बीमा कंपनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके 30 दिनों के भीतर प्रस्ताव फॉर्म की एक स्वतंत्र प्रति आपको प्रदान करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है.

यदि कोई प्रस्ताव प्रपत्र नहीं है, तो बीमा कंपनी को मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त जानकारी को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है. इसकी 15 दिनों के भीतर पुष्टि करनी होगी. आपके पास इन 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है.

ULIP सरेंडर और स्विच करने का अधिकारः

यदि आपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी (ULIP) खरीदी है, तो आपके पास आंशिक निकासी का अधिकार है. आप दूसरे फंड में भी स्विच कर सकते हैं.

आपकी पॉलिसी के लॉक-इन पीरियड बाद पॉलिसी सरेंडर करने का भी अधिकार ग्राहक को दिया गया है. जीवन बीमा पॉलिसी के तहत नामित व्यक्ति को मृत्यु दावा राशि का अधिकार है.

इसके अलावा आप पॉलिसी में कुछ बदलाव भी करवा सकते हैं, जैसे प्रीमियम पेमेंट के मोड में बदलाव करना हो, पॉलिसी का टर्म पीरियड बदलना हो, सम अश्योर्ड बढ़ाना हो आदि.

पॉलिसी कैंसलेशन करवाने पर बीमा कंपनी कैंसलेशन तारीख के दिन, जो भाव होगा उस हिसाब से यूनिट वापस खरीद लेगी.

Published - July 1, 2021, 03:51 IST