हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से हैं नाखुश तो ऐसे करें दूसरी कंपनी में शिफ्ट

Health Insurance: इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के मुताबिक फैमिली फ्लोटर प्लान के साथ ही अन्य सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पोर्ट करने की सुविधा है.

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इन बीमारियों को बीमाकर्ता पहले जोखिम भरा मानते थे. बीमाकर्ता पालिसी होल्डर को कवर देते वक़्त इन बीमारियों को परमानेंट एक्सक्लूशन लिस्ट में डाल सकते हैं

इन बीमारियों को बीमाकर्ता पहले जोखिम भरा मानते थे. बीमाकर्ता पालिसी होल्डर को कवर देते वक़्त इन बीमारियों को परमानेंट एक्सक्लूशन लिस्ट में डाल सकते हैं

Health Insurance Plan: हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम माना जाता है. फाइनेंशियल एडवाइजर्स के मुताबिक पहले सुरक्षा कवर लेना चाहिए और फिर निवेश की ओर कदम बढ़ाने चाहिए. लेकिन संभव है कि आपने जो हेल्थ प्लान चुना हो उसके फीचर्स से आप नाखुश हों या और किसी और कंपनी की हेल्थ पॉलिसी में आपको बेहतर फीचर मिल रहे हों. ऐसे में क्या आप अपनी हेल्थ पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी में स्विच कर सकते हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA इसकी सहूलियत देता है.

IRDA की गाइडलाइन के मुताबिक फैमिली फ्लोटर प्लान के साथ ही अन्य सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान (Health Insurance Plan) को पोर्ट करने की सुविधा है. अगर आपने 4 साल तक इंडिविजुअल पॉलिसी बिना ब्रेक के जारी रखी है तो आपको आसानी से पोर्ट करने की सुविधा मिलेगी. IRDA के मुताबिक पोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अलग से चार्ज नहीं लगा सकते. हालांकि अतिरिक्त सुविधाओं के लिए प्रीमियम बढ़ सकता है.

नोएडा निवासी रोहित बनर्जी के मुताबिक उन्होंने बेहतर फीचर्स के लिए अपनी पॉलिसी पोर्ट कराई है. उनका कहना है कि नई कंपनी में ना सिर्फ उन्हें अपने इलाके के ज्यादा अस्पतालों का नेटवर्क मिल रहा था बल्कि प्रीमियम में बढ़त की तुलना में कवर भी ज्यादा मिल रहा था. साथ ही उन्हें अपनी पिछले हेल्थ प्लान के वेटिंग पीरियड और बोनस ना क्लेम करने का फायाद भी नई कंपनी के पास मिल रहा था.

क्या है प्रक्रिया?

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Plan) सिर्फ रीन्यू के समय के करीब पोर्ट करने की अनुमति होती है. इसलिए जब मौजूदा हेल्थ प्लान को रीन्यू होने में 45-60 दिन बचे हों तब आप इसे पोर्ट कराने के लिए दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास आवेदन दे सकते हैं.

जिस कंपनी में इसे पोर्ट कराना चाहते हैं उस कंपनी के पास जाकर पोर्टेबिलिटी के लिए प्रपोजल फॉर्म भरना होगा.  इसके साथ ही पिछली पॉलिसी की कॉपी और जानकारी देनी होगी.

आवेदन देने के बाद नई कंपनी आपके पिछले इंश्योरर से आपकी मेडिकल हिस्ट्री और क्लेम की जानकारी लेगी. नई इंश्योरेंस कंपनी परिस्थिति के हिसाब से पोर्ट पर फैसला लेगी.

सारी जानकारी देने के 15 दिनों के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को आपको जानकारी देनी होगी कि उन्होंने आपके आवेदन को मंजूरी दी है या नहीं.

ध्यान रहे कि पोर्ट करते वक्त आपकी मौजूदा सेहत के हिसाब से फैसला लिया जाएगा. इस हिसाब से नई पॉलिसी Health Insurance Plan) में आपका प्रीमियम बढ़ सकता है.

जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट यानि स्विच करने का फैसले लेने वाले हों तो रिसर्च जरूरी है.

Published - March 10, 2021, 06:17 IST