बाढ़ में मकान बह जाए तो कैसे मिलेगा बीमा?

प्राकृतिक आपदा के बाद घर का बीमा क्लेम ले पाना बड़ी चुनौती है. बीमा, रजिस्ट्री, आधार और पैन नष्ट हो जाते हैं.

बाढ़ में मकान बह जाए तो कैसे मिलेगा बीमा?

हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ में मंडी के राहुल सूद का घर उनकी आंखों के सामने भरभरा कर बह गयाराहुल की जीवन भर की कमाई एक झटके में डूब गईगनीमत ये है कि उन्होंने इस मकान का 50 लाख रुपए का बीमा कवर ले रखा हैलेकिन उनकी चिंता ये है कि बाढ़ में उनके मकान और बीमा से जुड़े सभी कागजात बह गए… उन्हें बीमा का कवर कैसे मिलेगा

क्या करें राहुल?

प्राकृतिक आपदा के बाद घर का बीमा क्लेम ले पाना बड़ी चुनौती हैराहुल की तरह तमाम लोगों के बीमामकान की रजिस्ट्रीआधार और पैन जैसे जरूरी दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं. Promore Fintech के इंश्योरेंस एक्सपर्ट ज्याउद्दीन सईद कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा से नुकसान का क्लेम करने से पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंइसके बाद घटना की सूचना बीमा कंपनी को दें.

आजकल अधिकतर लोग अपने पैनआधार आदि की कॉपी अपने ईमेल या डिजिलॉकर में रखते हैंराहुल को अपनी पहचान से जुड़े आधार कार्डपैन व बिजली बिल की कॉपी ले लेनी चाहिएइसके आधार पर उन्हें जिला प्रशासन से आवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा.

कैसे करें क्लेम?

जरूरी कागज जुटाने के बाद राहुल को बीमा कंपनी के ऑफिस में जाकर क्लेम का आवेदन करना होगाबीमा कंपनी के अधिकारी बीमा प्रीमियम की ट्रांजेक्शनपैनआधार और मोबाइल नंबर के जरिए डुप्लीकेट पॉलिसी मुहैया करा देंगेइस तरह क्लेम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

नुकसान का आकलन

राहुल के आवेदन के आधार पर बीमा कंपनी का सर्वेयर मौके का मुआयना करेगामकान को कैसे और कितना नुकसान हुआ हैसर्वेयर इसका मूल्यांकन करेगाध्यान रखेंप्राकृतिक आपदा बीमा से जुड़ी पॉलिसी में मकान को प्राकृतिक आपदा से ही नुकसान होने पर क्लेम मिलेगाराज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से प्राकृतिक आपदा की पुष्टि की जाती हैहालांकि राहुल के साथ इस मामले में दिक्कत नहीं आएगीहिमाचल सरकार ने बाढ़ को प्राकृतिक आपदा घोषित करके राहत देने का ऐलान किया हैअगर सरकारी स्तर पर प्राकृतिक आपदा की पुष्टि नहीं की जाती है तो बीमा कंपनी क्लेम को खारिज कर सकती है.

क्लेम लेते समय किन बातों का रखें ध्यान

इंश्योरेंस एक्सपर्ट ज्याउद्दीन सईद कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा में मकान या दुकान के लिए हुई क्षति का क्लेम लेने से पहले नुकसान का आकलन करेंकिसकिस चीज का कितना नुकसान हुआ हैइसकी एक पूरी लिस्ट बनाएंसूची में शामिल सामान की खरीद से जुड़े बिल मिल जाएं तो क्लेम लेने में आसानी होगीआजकल काफी लोग ई कॉमर्स साइट से सामान खऱीदते हैंअगर मेल पर बिल या ट्रांजेक्शन की रसीद मिल जाएं तो ये मददगार साबित होंगीएक और खास बात का ध्यान रखें कि क्लेम की शुरुआत से बाद तक एक ही बात पर कामय रहेंनुकसान के बारे में बारबार बयान बदलने पर आपका क्लेम खारिज हो सकता है.

मनीकी सलाह

जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम बढ़ रहा हैऐसे में कार व बाइक की तरह मकान और दुकान का भी बीमा जरूरी हो गया हैहालांकि वाहनों की तरह प्रॉपर्टी का बीमा अनिवार्य नहीं हैलेकिन राहुल जैसे हालात से बचने के लिए प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों से सुरक्षा के लिए घर के लिए बीमा कवर लेना जरूरी है.

Published - July 19, 2023, 05:02 IST