टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Term Insurance) अपने सिंपल कवरेज और कम प्रीमियम के चलते कई लोगों के लिए एक आसान विकल्प है. ये एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है. यह केवल पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाने पर पे-आउट ऑफर करता है. इस महामारी ने टर्म इंश्योरेंस की मांग को तेज कर दिया है. बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती या मेडिकल अटेंशन के बिना दूसरी लहर से रिकवर चुके हैं. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, तीसरी लहर आने वाली है जिसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. विभिन्न कंपनियों द्वारा मार्केट में कई कोविड-स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल हैं. लेकिन आम लोगों में इस बात को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है कि क्या कोविड-19 से रिकवर होने के बाद कोई टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance) खरीद सकता है?
आम तौर पर इंश्योरेंस कंपनियां किसी व्यक्ति की कम से कम 6 महीने की उसकी हेल्थ कंडीशन के बेस पर पॉलिसी जारी करती हैं. अगर आप कोविड-19 के पेशेंट हैं, तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं खरीद सकते.
उन लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है, जो अभी-अभी कोविड -19 से रिकवर हुए हैं. लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां उन व्यक्तियों के लिए कड़े नियम अपना रही हैं जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं. कई इंश्योरेंस कंपनियों ने कोविड -19 से पीड़ित लोगों के टर्म प्लान खरीदने के लिए कूलिंग-ऑफ या वेटिंग पीरियड इंट्रोड्यूस किया.
कुछ कंपनियों का तीन महीने का वेटिंग पीरियड होता है जबकि कुछ का छह महीने होता हैं. सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी के दिशानिर्देशों पर निर्भर करता है. कोविड -19 के डायग्नोज और ट्रीटमेंट के सभी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को ठीक से मेंटेन करना चाहिए.