Disability Tax Exemption: सेक्शन 80DD के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए टैक्सपेयर को मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी जो उस पर आश्रित व्यक्ति के दिव्यांग होने की पुष्टि करता है. 1961 के इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80DD सभी भारतीय निवासियों को मेडिकल खर्च के लिए टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत देता है. डिडक्शन क्लेम करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, दवाओं का बिल और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे.
हाल के कुछ सालों में मेडिकल ट्रीटमेंट तेजी से महंगा हो गया है, जिससे भारतीय समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले पाना काफी मुश्किल हो गया है.
भारत सरकार इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80DD के माध्यम से खास तौर से दिव्याग या गंभीर स्थिति वाले लोगों को कुछ राहत देने में सक्षम हो गई है. ज्यादा विस्तार में जाने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जहां इनकम टैक्स दरें बदल गई हैं और छोटे संशोधन किए गए हैं, वहीं 1961 से टैक्स के कानूनी और राहत पहलू समान हैं.
यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, तो उन्हें सेक्शन 80DD के तहत दिव्यांग आश्रित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, दिव्यांग की देखभाल करने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है :
दिव्यांग की शर्त पूरी करने के लिए निम्नलिखित अक्षमताएं शामिल हैं :
वैकल्पिक रूप से, आपको कई अक्षमताएं हो सकती हैं.
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति की उपरोक्त विकलांगता 40% से कम नहीं हो सकती है. जब गंभीर विकलांगता की बात आती है, तो 80% से ज्यादा विकलांगता को इस दायरे में रखा जाता है.
सेक्शन 80DD के तहत डिडक्शन अमाउंट 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DD के तहत डिडक्शन अमाउंट का निर्धारण इस बात से होता है कि आश्रित विकलांग है या गंभीर रूप से विकलांग है.
यदि आश्रित व्यक्ति में कम से कम 40% या उससे ज्यादा विकलांगता है तो उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला परिवार का सदस्य उसके मेडिकल खर्च पर 75,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है.
गंभीर विकलांगता के मामले में डिडक्शन क्लेम किया जा रहा है तो आश्रित व्यक्ति में कम से कम 80 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए. गंभीर विकलांगता वाले आश्रित व्यक्ति के मेडिकल खर्च पर उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला परिवार का सदस्य 1,25,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता के है.
1961 के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DD के तहत टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए, निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे :
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