सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश के लिए प्याज के निर्यात पर अगले साल मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च, 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है. गौरतलब है कि देश में प्याज की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने अगस्त में इसके निर्यात पर सख्ती करते हुए एक्सपोर्ट पर 40 फीसद टैक्स लगा दिया था.
बता दें कि एक्सपोर्ट टैक्स लगने से पहले प्याज का निर्यात मूल्य करीब 320 डॉलर प्रति टन यानी करीब 2,650 रुपए प्रति क्विंटल था. हालांकि 29 अक्टूबर को सरकार ने प्याज के लिए 800 डॉलर प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य की अधिसूचना जारी कर दी थी. प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की अवधि इस महीने की 31 तारीख को खत्म हो रही है. सरकार के द्वारा कई कदम उठाने के बावजूद बाजार में प्याज का दाम अभी भी 40-50 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर चल रहा है. ऐसे में सरकार ने प्याज के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार का यह आदेश 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा.
गौरतलब है कि सरकार के द्वारा अक्टूबर में प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लगाने के बाद से कीमतों में नरमी आनी शुरू हुई थी, लेकिन मौजूदा समय में सप्लाई में कमी और मांग में बढ़ोतरी की वजह प्याज के दाम फिर के बढ़ने लग गए हैं.