इन योजनाओं में मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाले तो लगेगी पेनाल्टी

कई स्‍कीमों में प्री-मैच्‍योरिटी से जुड़े नियम अलग हैं. इसलिए निकासी से पहले इनकी शर्तों को जानना जरूरी है

  • Updated Date - June 8, 2023, 04:20 IST
इन योजनाओं में मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाले तो लगेगी पेनाल्टी

pic: tv9 Kannada

pic: tv9 Kannada

भविष्‍य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्‍सर हम अच्‍छी और भरोसेमंद स्‍कीमों में निवेश करते हैं. इनमें एक तय समय सीमा के बाद मैच्‍योरिटी के तौर पर अच्‍छी रकम मिलती है, लेकिन कई बार इमरजेंसी में लोग मैच्‍योरिटी से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं. हर स्‍कीम में प्री-मैच्‍योरिटी से जुड़े नियम अलग-अलग हैं. किसी में कम रकम कटती है, तो वहीं कुछ में आपको ज्‍यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है. तो कौन सी ऐसी स्‍कीम हैं जिनमें मैच्‍योरिटी से पहले पैसा निकालने पर लॉस होता है, आइए जानते हैं.

मंथली इनकम स्कीम
अगर पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आप एक साल के बाद ही फंड निकाल सकते हैं, लेकिन एक साल के बाद और तीन साल से पहले अकाउंट बंद कराते हैं तो आपके मूलधन से 2 फीसदी की कटौती की जाएगी. बाकी बची हुई रकम आपको दे दी जाएगी. वहीं अकाउंट खोलने की तारीख से तीन साल बाद और पांच साल से पहले फंड निकालते हैं, तो मूलधन में से 1 फीसदी की कटौती की जाएगी.

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम
इस खाते को खोलने के बाद एक साल के दरम्यान कभी भी बंद कराया जा सकता है. तब उस पर कोई पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी. हालांकि इस स्थिति में कोई ब्याज नहीं मिलेगा. अगर खाते में ब्याज ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसकी वसूली की जाएगी. मगर यदि अकाउंट एक साल के बाद और दो साल से पहले बंद किया जाता है, तब मूल राशि से 1.5 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी. इसके अलावा अगर खाता दो साल के बाद और 5 साल से पहले बंद किया जाता है तब मूल रकम से एक फीसदी के बराबर राशि काटी जाएगी.

नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट
एनएससी में आप 5 साल तक फंड को नहीं निकाल सकते हैं. हालांकि इसमें कुछ अन्‍य शर्तें भी हैं, जिसके तहत अगर सिंगल अकाउंट होल्डर या फिर ज्‍वाइंट अकाउंट होल्‍डर में से किसी एक की मौत हो जाने पर आप पैसा निकाल सकते हैं.

Published - June 8, 2023, 04:20 IST