बिना फॉर्म-16 के कैसे भरें ITR?

आईटीआर दाखिल करने के लिए फॉर्म-16 जरूरी नहीं

बिना फॉर्म-16 के कैसे भरें ITR?

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख करीब आती जा रही है. अगर आपने भी अब तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो तुरंत कर लें. अगर आप टैक्सस्लैब के तहत टैक्सपेयर्स की कैटेगरी में नहीं भी आते हैं, फिर भी आईटीआर भर सकते हैं. इसके कई फायदे हैं. आईटीआर फाइल करते समय आपको कई सावधानियां बरतनी होती हैं, वरना आपको दिक्कत हो सकती है.

आईटीआर फाइल करने के लिए आपको फॉर्म-16 की जरूरत होती है. इसमें आपकी सभी जानकारियां जो टैक्स फाइल करने के लिए जरूरी है, वो शामिल होती हैं. इसमें वो टैक्स की डिटेल्स भी होती है जो आपकी सैलरी से कटता है. इसे सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप कहते हैं. यानी इसकी मदद से आप आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं. लेकिन कई बार आपके पास फॉर्म-16 नहीं होता है या आपकी ऑफिस से फॉर्म-16 देर से आता है. ऐसी स्थिति में भी आप अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

बिना फॉर्म-16 फाइल करें आईटीआर
आप बिना फॉर्म-16 के भी फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है. इसके लिए आपके पास मंथली सैलरी स्लिप होना जरूरी है. इसके अलावा, आपके पास टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट भी होना चाहिए. टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट यानी फॉर्म 26 एएस आप TRACES की वेबसाइट से ले सकते हैं. इसके अलावा, आपके पास रेंट एग्रीमेंट और बैंक से मिलने वाले ब्याज के इनकम सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की भी जरूरत होगी.

फॉर्म-26 एएस से दाखिल करें ITR
फॉर्म 26 एएस से आपको एडवांस टैक्स और कोई भी बड़े लेनदेन की जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा, आईटीआर भरने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80 सी और 80 डी के तहत इंवेस्टमेंट का प्रमाण भी जमा करना होगा. अगर आपने कोई होम लोन या पर्सनल लोन लिया है तो उसका भी प्रूफ साथ रखें. इन दस्तावेजों के साथ आप बिना फॉर्म-16 के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

फॉर्म 26AS को ऐसे करें डाउनलोड
फॉर्म -16 के बिना आईटीआर भरने के लिए आपके पास फॉर्म 26 एएस होना जरूरी है. इसे आप आप ई-पोर्टल या फिर आईटीआर की वेबसाइट से डॉउनलोड कर सकते हैं. यहां जानिए इसका प्रोसेस.
– इसके लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-पोर्टल वेबसाइट पर जाएं.
– अब ‘My Account’ पर लॉग-इन करें.
– अब फॉर्म 26 एएस पर क्लिक करें.
– इसके लिए वित्त वर्ष और टाइमिंग दर्ज करना जरुरी है.
– अब आपके सामने फॉर्म 26 एएस ओपन हो जाएगा, इसे डाउनलोड करें.

Published - June 23, 2023, 08:01 IST