ट्रेन में सफर में भूलकर भी न करें ये गलतियां, भारी जुर्माने के साथ होगी जेल

रेल में सफर के दौरान कई ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने पर आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है.

ट्रेन में सफर में भूलकर भी न करें ये गलतियां, भारी जुर्माने के साथ होगी जेल

रेल (Indian Railways) से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. रेल में सफर के दौरान कई ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने पर आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है. कई बार लोग अनजाने में ये गलतियां कर बैठते हैं. आइए जानते हैं आपको ट्रेन में सफर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

वेटिंग टिकट कैंसल होने पर यात्रा

रेलवे के नियम (Indian Railways Rules) के अनुसार, अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया और वह अपने आप कैंसल हो जाती है तो आप ट्रेन में चढ़ने के लिए योग्य नहीं होते हैं. यानी ऐसी स्थिति में आप बे-टिकट वाली श्रेणी में आते हैं. ऐसे में, टीटीई आपसे पूरा किराया वसूलने के साथ ही आपसे अतिरिक्त पैसे जुर्माने के तौर पर भी लेगा. इतना ही नहीं आपको बे-टिकट बताकर टीटीई आपको अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार भी सकता है.

ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं

अगर आप ट्रेन में सफर के दौरान अपने साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ आदि रखे पकड़े जाते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी. इसके अलावा आप कोई धारदार या कोई अन्य औजार जैसी चीज भी नहीं रख सकते हैं.

रेलवे टिकट की दलाली

रेल टिकट केवल अधिकृत काउंटरों या ऑथराइज्ड एजेंट्स के जरिए ही बेचे जा सकते हैं. लेकिन कई बार कुछ लोग ब्लैक में भी टिकट बेच रहे होते हैं. अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के रेल (Indian Railways Penalty Rules) टिकट बेचता पाया जाता है तो रेलवे एक्ट की धारा-143 के तहत उस पर कार्रवाई होगी. अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना और 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है.

ट्रेन की छत पर न करें यात्रा

अगर आप ट्रेन की छत पर चढ़ते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है. ऐसे यात्रियों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत धारा-156 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में 3 महीने तक की कैद और 500 रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है.

बिना परमीशन दूसरे डिब्बे में सफर न करें

रेल सफ़र के दौरान आपने जिस भी कोच की टिकट ली है उसी डिब्बे में बैठें. अगर आप यात्रा के दौरान उच्च श्रेणीके डिब्बे में सफ़र करते पकडे जाते हैं तो आप पर रेलवे अधिनियम (Indian Railways Penalty Rules) के तहत कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में आपसे लंबी दूरी तक का पूरा किराया और 250 रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है.

रेलवे परिसर में न बेचें सामान

रेलवे परिसर में बिना अनुमति सामान नहीं बेच सकते. ऐसा करने पर रेलवे अधिनियम (Indian Railways Penalty Rules) की धारा 144 के तहत मुकदमा हो सकता है. और आरोप सिद्ध होने पर आपको 2 हजार रुपए जुर्माने के साथ 1 साल तक की कैद हो सकती है.

Published - June 5, 2023, 07:44 IST