बच्चे के नाम पर खुलवाएं PPF खाता, जानिए क्या है फायदा?

सार्वजनिक भविष्य निधि खाता (PPF) पर इस समय 7.10 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है

  • Updated Date - June 20, 2023, 05:42 IST
बच्चे के नाम पर खुलवाएं PPF खाता, जानिए क्या है फायदा?

How to open PPF account for children pic: tv9 bharatvarsh

How to open PPF account for children pic: tv9 bharatvarsh

बच्‍चे के बेहतर भविष्‍य का सपना सभी मां-बाप देखते हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्‍चे की पढ़ाई-लिखाई में किसी तरह की दिक्‍कत न हो और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो लोक भविष्य निधि (PPF) एक बेहतर विकल्‍प हो सकता है. इसमें न सिर्फ पैसा सुरक्षित रहेगा बल्कि अच्‍छा रिटर्न भी मिलेगा. 15 साल की इस योजना में बच्‍चे के बड़े होते ही मोटी रकम मिलेगी. इस वक्त पीपीएफ पर 7.10 फीसदी का ब्याज मिल रहा है.

कहां खुलवाएं खाता?
पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन बतौर गार्जियन वह अपने बच्‍चे के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं. वहीं अगर किसी के दो बच्चे हैं, तो एक बच्चे का अकाउंट उसके पिता के नाम पर और दूसरे बच्‍चे का खाता उसकी मां के नाम पर खोला जा सकता है.

क्‍या है नियम?
एक परिवार में जितने सदस्य हैं, उऩ सभी के नाम पर पीपीएफ खाता खोला जा सकता है. प्रत्येक खाते में 1.5-1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. ध्यान रखें, एक पैन कार्ड पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही निवेश किए जा सकते हैं. अगर बच्चों का पैन कार्ड नहीं है तो यह निवेश माता-पिता के निवेश में ही जुड़ जाएगा. पीपीएफ में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. इसलिए जैसे ही आपका बच्चा वयस्क होगा, खाते का संचालन उसके हाथों में चला जाएगा. यानी पैसा जमा करने या निकालने के लिए बच्‍चे के हस्ताक्षर की जरूरत होगी. वह चाहे तो खाता बंद कर सकता है या आगे जारी रख सकता है. पीपीएफ अकाउंट को पांच साल लिए बढ़ा भी सकते हैं.

कितना जमा कर सकते है पैसा?
पीपीएफ खाते में सालाना न्यूनतम 500 रुपए जमा करने होते हैं, जबकि एक वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. अगर आप पीपीएफ अकाउंट में सालाना 1.5 लाख रुपए से ज्यादा रकम डालते हैं तो आपको अतिरिक्त रकम पर ब्याज नहीं मिलेगा और आप आयकर की धारा-80सी के तहत इस पर टैक्स छूट नहीं ले पाएंगे. यह राशि आपको बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी.

Published - June 20, 2023, 05:42 IST