How to Claim HRA Tax Exemption: अगर आपने अभी आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो यह काम समय रहते कर लें. आयकर नियम के अनुसार जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उन्हें, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए (HRA) पर टैक्स में छूट का प्रावधान है. इस क्लेम (HRA Tax Exemption) के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है, वरना आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा. तो अगर आप भी टैक्सपेयर हैं और आईटीआर फाइल करते समय टैक्स छूट (How To Claim HRA Tax Exemption) के लिए एचआरए क्लेम करना चाहते हैं तो जान लीजिए इससे जुड़े जरूरी नियम.
HRA क्लेम के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य
नियमों के अनुसार अगर आप भी आपको भी एचआरए क्लेम करना है तो जान लें कि इसके लिए आपके पास आपके किराए के मकान का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए. रेंट एग्रीमेंट में जरूरी जानकारियां जैसे- आपका नाम, मकान मालिक का नाम, पता, आधार नंबर, पैन नंबर और उस राज्य का स्टांप ड्यूटी पेपर लगा होना चाहिए. इसके अलावा, आपके पास मकान के चुकाए गए किराए की रसीद भी होनी चाहिए. अगर इस पर कोई टीडीएस दे रहे हैं तो इसे भी इस एग्रीमेंट में उसका जिक्र होना चाहिए.
अपने घर में भी रहकर कर सकते HRA क्लेम!
एचआरए क्लेम के नियम के अनुसार, आप अपने माता-पिता के घर में रहते हैं तब भी आप इनकम टैक्स में छूट लेने के हकदार हैं. लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जिसके आधार पर आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं. आयकर के नियम के अनुसार, एके लाख रुपए तक के सालाना किराए की रसीद के आधार पर आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं. इससे ज्यादा के किराए की रकम के लिए आपको अपने मकान मालिक का भी पैन कार्ड नंबर देना होगा. यानी इस किराए की कमाई पर आपके मकान मालिक को टैक्स देना होगा. इनकम टैक्स की धारा 10 (13A) के तहत HRA के लिए छूट क्लेम की जाती है. HRA आपके CTC का ही एक हिस्सा होता है.
31 जुलाई तक कर लें आईटीआर फाइल
अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्दी कर लें. वित्त वर्ष 2022-23 या एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 है. जबकि लेट फीस के साथ आप इसे 31 दिसंबर, 2023 तक दाखिल कर सकते हैं.