घर में कितना रख सकते हैं सोना, जानिए क्या हैं नियम?

सरकार ने तय की है गोल्ड रखने की लिमिट

घर में कितना रख सकते हैं सोना, जानिए क्या हैं नियम?

अगर आप सोने (Gold) की ज्वेलरी खरीदारी का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं, सरकार ने इसकी लिमिट तय कर रखी है. इतना ही नहीं मात्रा के हिसाब से सोना रखने को लेकर टैक्स के भी नियम तय किए गए हैं.

भारत में गोल्ड का ट्रेंड 

दरअसल, भारत में सोने की ज्वेलरी का बड़ा ट्रेंड है इसलिए यहां हर घर में सोना मिलता है. कोई गोल्ड की ज्वेलरी रखता है तो कोई सिक्के या बिस्कुट के रूप में इसे संभाल कर रखता है. इतना ही नहीं, अब तो लोग डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश करने लगे हैं. दरअसल, यहां लोग गोल्ड को संकट के समय का सहारा भी मानते हैं. घर में आप कितना सोना रख सकते हैं, इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ जरूरी नियम बनाए हैं, जिसे आपका जानना जरूरी है.

घर में गोल्ड रखने की लिमिट तय

सबसे पहले ये जान लें कि आपने जो सोना खरीदा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसका बिल होना जरूरी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के सर्कुलर के अनुसार सोने की ज्वेलरी रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको इसका सोर्स बताना होगा. और इस सोर्स में अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो आपका सोना जब्त कर लिया जाएगा. यानी आप तय लिमिट से ज्यादा भी गोल्ड रख सकते हैं लेकिन इसके लिए आपके पास जवाब होना चाहिए कि गोल्ड कहां से आया या कैसे खरीदा. किसी भी जांच के दौरान मिली ज्वेलरी को जांच अधिकारी जब्त नहीं कर सकते हैं, अगर उनका स्रोत सही हो.

जानिए कौन कितना गोल्ड रख सकता है

नियमों के अनुसार शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती है जबकि गैर शादीशुदा महिला अपने पास 250 ग्राम तक सोना रख सकती है. वहीं, एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है. यानी इतने सोने के लिए आपको सोर्स देने की जरूरत भी नहीं होगी.

क्या हैं टैक्स के नियम?

इनकम टैक्स विभाग के नियम के अनुसार, अगर आपने अपनी घोषित आय से, खेती से कमाए हुए पैसे से या बचत किए हुए पैसे से सोना ख़रीदा है, या आपको विरासत में सोना मिला है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. अगर आप घर में रखे गोल्ड को बेचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा. तीन साल से ज्यादा समय तक गोल्ड रखने के बाद उसे बेचने पर मिले पैसे में आपको 20% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. हालांकि इस पर इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा. अगर आप इसे तीन साल के भीतर बेचते हैं इससे होने वाला मुनाफा आपकी सालाना आय में जुड़ जाएगा जिस पर स्लैब के आधार टैक्स का भुगतान करना होगा.

Published - June 1, 2023, 01:48 IST