नौकरी छूटी तो ESIC की इस स्कीम से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

ESIC Unemployment Benefits: राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में आय की 50% रकम बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जाती है. 

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Picture: Pixabay

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कोविड-19 के दौर में लाखों लोगों से रोजगार छिन गया है. CMIE के मुताबिक, भारत में 21 जून तक औसत बेरोजगारी दर 10.6 फीसदी पर है. पिछले दो हफ्ते में इसमें कमी आई है. 7 जून को बेरोजगारी 12.99 फीसदी तक पहुंच गई थी. वहीं, पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन में तो बेरोजगारी 24 फीसदी के भी पार निकल गई थी. ऐसे में, अगर आप से भी रोजगार छिन गया है तो ESIC की एक स्कीम के अंतर्गत आपको बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) मिल सकता है. ये स्कीम है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana – RGSKY).

क्या है RGSKY?

बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance)  देने वाली ये स्कीम साल 2005 से चलाई जा रही है. इसमें अगर कोई व्यक्ति एंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर था तो उसे बेरोजगार होने पर आर्थिक मदद दी जाती है.

आर्थिक सहायता के रूप में आय की 50 फीसदी रकम बेरोजगारी भत्ते (Unemployment Allowance) के रूप में दी जाती है. ये सहायता अधिकतम 2 साल के लिए दी जाती है.

अक्सर फैक्टरी या कंपनी के बंद होने या छंटनी होने पर अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है. ESI अस्पतालों और डिस्पेंसरी में बेरोजगारी भत्ते की अवधि तक इंश्योर्ड व्यक्ति और उनके परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. साथ ही, ट्रेनिंग और अपस्किलिंग पर होने वाले खर्च जैसे फीस और यात्रा का खर्च भी ESIC ही वहन करती है.

हालांकि, इसमें कुछ शर्तें जरूर हैं.

कब मिलेगा बेरोजगारी भत्ता?

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चाली जाने वाली ESIC स्कीम के तहत राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana) का फायदा दिया जाता है. ESIC के अंतर्गत पहले से कवर व्यक्तियों के लिए ये योजना है.

Unemployment Allowance: ESIC ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया है कि किस सूरत में इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है.

– ID एक्ट के तहत, अगर ESIC इंश्योर्ड व्यक्ति छंटनी या फैक्टरी बंद होने की वजह से नौकरी गंवा देता है तो वो बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है.

– इंश्योर्ड व्यक्ति को ब्रांच ऑफिस में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन देना होता है. ब्रांच ऑफिस इस आवेदन के क्लेम की जांच करता है और SRO या RO को आवेदन फॉर्वर्ड कर देता है.

– RO/SRO की मंजूरी के बाद आवेदक को ब्रांच पेमेंट करेगा.

Published - June 22, 2021, 12:49 IST