Pan-Aadhaar Linking: जिन लोगों ने अभी तक भी अपने पैन और आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है, उन्हें सरकार से कुछ राहत मिली है. सरकार ने पैन नंबर को आधार से लिंक करवाने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. इस समयसीमा को छह महीने आगे बढ़ा दिया गया है. पैन को आधार से लिंक कराने की पुरानी समयसीमा 30 सितंबर 2021 थी. अब आप 31 मार्च 2022 तक इन दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं.
यूजर्स को जितना शीघ्र हो सके, अपने पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करवा लेना चाहिए. इसे लिंक करवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. बैंक खाता खुलवाने, बैंकिंग लेनदेन, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स जैसे कार्यो में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है. यदि 31 मार्च 2022 तक भी आप पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हो, तो 50,000 या अधिक के बैंकिंग लेनदेन पर निवेशकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. साथ ही बैंक द्वारा डबल टीडीएस भी काटा जा सकता है.
यूजर्स यदि तय समयसीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं, तो उन पर कई सारी कार्रवाई हो सकती है. आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत आपके पैन कार्ड को अवैध माना जाएगा. साथ ही आप अपना ITR भी फाइल नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा आपका टैक्स रिफंड भी रुक सकता है. इसलिए एक्सपर्ट जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक करवाने का सुझाव देते हैं.
इसके साथ ही आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. इसके अलावा सरकार ने बेनामी संपत्तियों के लेनदेन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी बढ़ा दी है.