Indian Railways: अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना हो तो घर से ही मोबाइल चार्ज करके निकलें. अब आप ट्रेन में किसी तरह के इलेक्ट्रिक उपकरण चार्ज नहीं कर सकेंगे. भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया है. रेलवे ने ये भी नियम बनाया है कि कोई यात्री सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उससे बतौर जुर्माना सौ रुपये वसूला जाएगा.
यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने नए नियम बनाए
रात के समय ट्रेन कोच में यात्री चार्जिंग प्वाइंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग प्वाइंट बंद रखने का फैसला किया है. रात में चार्ज होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फोन के ओवरहीटिंग का खतरा रहता है. इसकी वजह है कि ज्यादातर लोग चार्ज में लगा कर ही मोबाइल या लैपटॉप छोड़ देते है. इससे आग लगने का खतरा रहता है.
रेलवे ने जारी किए हैं ये दिशा-निर्देश
भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों और रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें कार्य योजना, निवारक उपाय, लोगों को अपराधों के प्रति जागरूक करना, असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान कर उनकी निगरानी करना और यात्रियों के लिए सूचना तथा विशेष उपाय शामिल हैं.
प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्री करते हैं रेल का सफर
रेल मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्री रेल का सफर करते हैं जिनमें से 20 प्रतिशत अर्थात 40 लाख महिलाएं हैं. ऐसे में महिला यात्रियों की सुरक्षा तथा रेलवे में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को कम करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक केन्द्रित योजना के तौर पर कई कदम उठाए हैं.
रेलगाड़ियों और रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं उनमें क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को सलाह दी गई हैं कि सक्रिय उपाय अपना कर वे स्थानीय परिस्थितियों व जरूरतों के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रणालियों को लागू कर सकते हैं.
रेलवे ने बनाई योजना
रेलवे ने कार्ययोजना को अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना के रूप में वर्गीकृत किया है. अल्पकालिक योजना में संदिग्धों पर नजर रखना और असुरक्षित क्षेत्रों के ड्यूटी अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों द्वारा नियमित निरीक्षण करना शामिल है. हालांकि दीर्घकालिक योजना में आधारभूत संरचना क्षेत्र में सुधार, सीसीटीवी की स्थापना और लाइट मास्ट लगाना शामिल है, जिसमें काफी समय लग सकता है.
चिन्हित रेलवे स्टेशनों में अपराध की दृष्टि से संवेदनशील सभी क्षेत्रों, घूमने-फिरने के स्थान, पार्किंग, फुट ओवर ब्रिज, संपर्क सड़कों, प्लेटफॉर्म के किनारे, रेलों की सफाई करने वाली लाइनों, डीईएमयू, ईएमयू, कार शेड्स, रख-रखाव डिपो इत्यादि के आस-पास प्रकाश की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए. प्लेटफॉर्मों, यार्डों में काफी समय से खाली पड़े ढांचों और क्वार्टरों निर्जन स्थानों पर खड़ी इमारतों, जिनकी निगरानी नहीं होती उन्हें इंजीनियरिंग विभाग के परामर्श से तुरंत ढहाया जाना चाहिए.