कोविड-19 महामारी में आम लोगों को राहत देने की कड़ी में शुक्रवार को सरकार ने कुछ और बड़े ऐलान किए हैं. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड के इलाज/मृत्यु के पेमेंट पर टैक्स रियायतों से जुड़े हुए कुछ अहम ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा है कि कोविड के दौरान इनकम टैक्स नियमों के पालन में रियायत दी जा रही है.
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “हमने फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है. इसी कड़ी में आज एक और बड़ा फैसला किया गया है.”
उन्होंने कहा कि कोविड के इलाज के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और इसके बाद के वर्ष में किसी कंपनी या किसी शख्स द्वारा दिया गया पैसा इसे हासिल करने वाले पर टैक्सेबल नहीं होगा.
कोविड से मरने वाले किसी शख्स के परिवार को उसकी कंपनी या किसी अन्य शख्स द्वारा दिया गया मुआवजा वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के लिए टैक्स से छूट का हकदार होगा. हालांकि, इस मुआवजे की रकम 10 लाख रुपये तक सीमित की गई है.
इसके अलावा, इनकम टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त राहत के उपाय भी किए गए हैं.
Important announcements related to @IncomeTaxIndia
✅We are announcing impt measures related to Tax Concessions for Payment towards COVID Treatment/Death.
✅Easing of IT Compliance Burden during COVID.
✅And additional Relief Measures for Income Tax Payers have been taken. pic.twitter.com/NxqsOJRa0Y
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 25, 2021
डेडलाइन बढ़ाने के जरिए टैक्सपेयर्स को दी गई राहत इस तरह से हैः
टैक्स डिडक्शन के लिए रेजिडेंशियल हाउस की खरीद में निवेश के लिए 3 और महीने का इजाफा कर दिया गया है.
इसके अलावा, सरकार ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन भी 3 महीने और बढ़ा दी है.
सरकार ने विवाद से विश्वास पेमेंट को बिना ब्याज के 2 महीने और बढ़ा दिया है. पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.
Relief to Income Tax Payer
✅Time to invest in residential house for tax deduction extension for more than 3 months.
✅PAN Aadhar Linking Extension of 3 months
✅Vivad se Vishwas Payment without interest – extension by 2 months from 30th June to 31st August https://t.co/xRz1SxfzKS pic.twitter.com/hEOLqXzGHh
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 25, 2021
TDS स्टेटमेंट फाइल करने की तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है. फॉरेन रेमिटेंस स्टेटमेंट को फाइल करने की तारीख को 15 जुलाई से 31 जुलाई कर दिया गया है.
इसी के साथ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून से 31 अगस्त कर दिया गया है.
नो-TDS क्लेम के फॉर्म अपलोड करने की तारीख 15 जुलाई से 31 अगस्त कर दी गई है.