इसी महीने की पहली तारीख को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसटमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स से जुड़े सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं. आपके पास जुलाई महीने तक ITR फाइल करने का समय है. लेकिन, आपके पैसे से जुड़े कई ऐसे काम हैं, जिन्हें आपको अप्रैल महीने में ही पूरा कर लेना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर बाद में आपको परेशानी हो सकती है.
पुराना टैक्स सिस्टम या नया टैक्स सिस्टम
वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्सपेयर्स के पास पुराने और नए टैक्स सिस्टम में से किसी एक को चुनने का विकल्प है. अगर आप नौकरीपेशा हैं और टैक्स के दायरे में आते हैं तो इसी महीने अपनी कंपनी/नियोक्ता को इस बारे में जानकारी दे दें कि आप किस टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स जमा करना चाहते हैं. दोनों टैक्स सिस्टम में टैक्स छूट को लेकर अलग-अलग प्रावधान हैं. आप अपने निवेश के आधार पर अपने लिए बेस्ट विकल्प चुन सकते हैं.
अगर आप मौजूदा टैक्स व्यवस्था को ही अपनाना चाहते हैं तो आपको अपने निवेश और खर्च के बारे में जानकारी अपने कंपनी/नियोक्ता को देनी होगी. खासकर, उन निवेश और खर्चों के बारे में जरूर जानकरी दें, जिसके तहत आप टैक्स छूट पाना चाहते हैं.
फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए इंतजाम
अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं और आप पर टैक्स देयता बनती है तो अपने बैंक को फॉर्म 15H या 15H जरूर सबमिट कर दें. वित्त वर्ष के पहले महीने में ही इसे सबमिट कर देना चाहिए क्योंकि अगर ब्याज से होने वाली इनकम 40,000 रुपये से ज्यादा है तो बैंक की ओर से इसपर TDS काटा जाएगा. 15G और 15H फॉर्म क्रमश: 60 साल से कम और इससे अधिक उम्र वालों के लिए सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म है. कुछ बैंक आपको ऑनलाइन भी यह फॉर्म भरने की सुविधा देते हैं.
विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना ब्याज के टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 है. 17 मार्च 2020 को डायरेक्ट विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 लागू कर दिया गया था. ऐसे में अगर आप पर कोई पुराना टैक्स बकाया है तो आप इस स्कीम के तहत बिना ब्याज के ही टैक्स जमा कर सकते हैं.
ITR को वक्त पर दाखिल करें
वित्त वर्ष 2021 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 है. ऐसे में वित्त वर्ष 2021 में आपकी किसी कमाई पर टैक्स देयता बनती है तो इसे जमा कर दें. ऐसा नहीं करने पर आपको ब्याज भी देना पड़ सकता है. इसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स (SAT) कहते हैं. एक SAT भरने के बाद आप 31 जुलाई का इंतजार किए बिना ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं.