कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने परामर्श पत्र जारी कर कैपिटल मार्केट के सभी इंटरमिड्रीज, जिनमें शेयर ब्रोकर, म्यूचुअल फंड और अन्य संस्थाएं शामिल हैं, को लेकर प्रस्ताव दिया है कि वे गैर पंजीकृत फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर्स की सेवा नहीं सकते. SEBI की तरफ से गुरुवार को यह परामर्श पत्र जारी किया गया है. SEBI का यह परामर्श पत्र ऐसे समय पर आया है जब सोशल मीडिया पर निवेश या ट्रेड से जुड़ी सलाह देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे लोगों को ही फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर कहा जाता है. इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है और उन्हीं की सेवाएं लेने से सभी इंटरमिड्रीज को रोकने का प्रस्ताव है.
SEBI की तरफ से जो परामर्श पत्र जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि किसी भी सेबी पंजीकृत इंटरमिड्रीज या रेग्युलेटेड संस्था और व्यक्ति, उनके एजेंट या प्रतिनिधि को गैर पंजीकृत फिनफ्लूएंसर के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का संबंध नही रखना चाहिए. SEBI ने इस परामर्श पत्र पर 15 सितंबर तक सभी भागीदारौं की राय मांगी है
कौन होते हैं फिनफ्लुएंसर?
फिनफ्लुएंसर वे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर निवेश या ट्रेड की सलाह तथा टिप्स देते हैं. उनके खूब फॉलोअर्स हैं. ऐसे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के जरिए लोगों का ध्यान सिक्योरिटीज, पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग प्रोडक्ट, बीमा, रियल एस्टेट निवेश आदि में खींचते हैं. कई बार वे लोगों को गलत जानकारी देकर व उन्हें गुमराह करके प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने के लिए प्रेरित करते हैं. ऐसा करने के बदले फिनफ्लुएंसरों को संबंधित संस्था व प्रोडक्ट कंपनी से अच्छा पैसा मिलता है. नियमों का उलंघन करने पर सेबी की तरफ से कई फिनफ्लूएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है