इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वो अनक्लेम्ड राशि पॉलिसीधारकों को लौटाएं और बकाया राशि के वैध दावेदारों को खोजने के लिए अपने प्रयास बढ़ाएं
मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के अंदर क्लेम नहीं किया गया है ऐसे खातों को 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट' की श्रेणी में रखा जाता है
कई बार परिवार वालों को जानकारी ही नहीं होती है कि परिजनों ने कहां-कहां पैसे लगा रखे हैं. ऐसे में निवेशक की मृत्यु होने पर वे क्लेंम नहीं कर पाते