टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप भी आएंगे नियमन के दायरे में, ट्राई जारी करेगा परामर्श पत्र
बैंक, बीमा, वित्तीय और व्यवसायिक संस्थाओं को 30 सितंबर तक ग्राहकों से सहमति लेने का करना होगा काम.
ट्राई ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन्स, 2018 (TCCCPR-2018) के तहत यह निर्देश जारी किए हैं.
बिना ग्राहक की इजाज़त के प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज नहीं भेज पाएंगी कंपनियां
ट्राई सिर्फ टैरिफ को रेगुलेट कर सकता है जबकि कंटेंट का रेगुलेशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आता है.
सरकार के इस बयान के बाद एयरटेल को भी झटका लगा है जो पहले ही जियो पर फ्री में IPL दिखाने का आरोप लगा चुकी है.
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