Income Tax Return: यह याद रखना चाहिए कि कर का भुगतान और आईटीआर दाखिल करना दो अलग-अलग कानूनी दायित्व हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं.
80C के तहत, आपकी कुल आय से 1.5 लाख रुपये पर कटौती का दावा किया जा सकता है. 80C के तहत इन्वेस्टमेंट की कुछ संभावनाएं शर्तों के साथ आती हैं.
राजस्व संग्रह को और तेज करने के लिए, सरकार को आईटी पोर्टल में गड़बड़ियों को जल्दी से दूर करना चाहिए और जीएसटी की दिक्कतों को ठीक करना चाहिए.
टैक्स सेविंग को एक एक्स्ट्रा लाभ के रूप में देखा जाना चाहिए, जो हमें उन वित्तीय उत्पादों से प्राप्त होता है जिनमें हम निवेश करते हैं.
ऐसा नहीं है कि केवल लोंग-टर्म में निवेश पर ही टैक्स-बेनिफिट मिलते है, कुछ इंवेस्टमेंट प्लान आपको शोर्ट-टर्म के लिए भी टैक्स में राहत दे सकते है.
Tax: अगर आप पत्नी को उधार देते हैं और उस उधार रकम से संपत्ति खरीदी जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी क्लबिंग नहीं होगी.
पेंशन ब्रेकअपः केंद्र सरकार हर महीने अपने पेंशनरों को पेंशन स्लिप मुहैया कराएगी. पेंशन का ब्रेकअप पेंशनरों को SMS, व्हॉट्सएप या ईमेल के जरिए मिलेगा.
TDS: दो सालों में 50,000 रुपये से ज्यादा TDS और TCS कटा है तो ऐसे मामले में तय दर की जगह डबल रेट से या 5% की दर से टैक्स कटेगा.
Tax Saving: रिटायरमेंट और पेंशन के लिए लाई गई ये स्कीम आपकी टैक्स प्लानिंग में अहम भूमिका निभा सकती है. जानें किन सेक्शन में मलिती है छूट
लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 50000 रुपये प्रीमियम नहीं देना चाहते, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वे 50 लाख का अस्पताल का बिल भर सकते हैं.