रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और निवेशकों से सुझाव मिलने के बाद यह फैसला किया गया है.
आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर की शुरुआत में 5,259 शिकायतें लंबित थीं
सेबी के नए नियम के मुताबिक अब किसी भी शेयर की ब्रिकी या ट्रांसफर बिना डीमैट खाते के नहीं हो सकती. इसलिए अगर अब भी किसी के पास फिजिकल शेयर रह गए हों तो उन्हें तत्काल डीमैट में कन्वर्ट करा लेना चाहिए..
सेबी ने इस सिलसिले में एक सुर्कलर जारी कर कहा कि बदला हुआ फॉर्मेट 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगा
EBI ने इन लोगों पर एक लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है
सेबी ने रोक बढ़ाए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया
पी-नोट्स के जरिये निवेश में बढ़ोतरी काफी हद तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के प्रवाह से जुड़ी हुई है.
नियामक ने इन कंपनियों से 17 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध कमाई को जब्त करने का भी आदेश दिया
स्कोर्स मंच पर लगभग 17 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय से लंबित थीं
नया फ्रेमवर्क 1 जनवरी, 2024 से लागू होगा. यह केवाईसी पंजीकरण एजेंसी के जरिए होगा