ये गलती पड़ेगी भारी
सेबी के नए नियम के मुताबिक अब किसी भी शेयर की ब्रिकी या ट्रांसफर बिना डीमैट खाते के नहीं हो सकती. इसलिए अगर अब भी किसी के पास फिजिकल शेयर रह गए हों तो उन्हें तत्काल डीमैट में कन्वर्ट करा लेना चाहिए..
Published - November 15, 2023, 07:00 IST
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