Term Insurance: कोई व्यक्ति जब चाहे तब नॉमिनी को कैंसिल या चेंज कर सकता है. साथ ही यह जितनी बार चाहे उतनी बार किया जा सकता है.
Nominee: ओनर की मृत्यु के बाद एसेट को किसी और को सौंपने के लिए नॉमिनी की जरूरत होती है. नॉमिनी एक या एक से अधिक हो सकते हैं.
नॉमिनी नहीं होने पर इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम किया जा सकता है. कानूनी उत्तराधिकारी नॉमिनी नहीं होने की सूरत में पॉलिसी क्लेम कर सकता है.
EPF-EPS:इस सुविधा का लाभ लेने के लिए UAN एक्टिव होना और मोबाइल नंबर का आधार के साथ जुड़ा होना चाहिए. यह पूरी प्रोसेस डिजिटल की गई है.
कायदे कानून इसलिए बनते हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो. इसका मकसद किसी को दुख के समय में परेशान करना कभी नहीं हो सकता?
Account Holder: नामांकन रसीद, मृतक के साथ संबंध दिखाने वाले नामिनी का पहचान प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र आदि की जरूरत होगी.
beneficial nominees: नामांकित व्यक्ति कानूनी तौर पर मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता.
LIC बचत प्लस में निवेश के लिए आप ऑफलाइन किसी इंटिमीडियरी या एजेंट के जरिए निवेश कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है.
Insurance Policy: आपको परिवार के सदस्यों को इंश्योरेंस पॉलिसियों के बारे में बताना चाहिए और उन्हें सेटलमेंट प्रोसेस भी समझाना चाहिए.
Nomination in Demat Account: कोविड19 के दौर में ये और जरूरी है कि परिवार आपके निवेश का फायदा बिना किसी अतिरिक्त अड़चनों के उठा सके.