नॉमिनेशन फाइनेंशियल प्लानिंग का एक खास हिस्सा है. टर्म इंश्योरेंस प्लान जीवन के सबसे जरूरी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में से एक है. नॉमिनी वो व्यक्ति होता है, जो पॉलिसी अवधि के दौरान आपकी मृत्यु होने पर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की इनकम रिसीव करता है. लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी कोई भी हो सकता है. यह पूरी तरह से पॉलिसी होल्डर की पसंद पर निर्भर करता है. आमतौर पर, इंश्योरेंस पॉलिसियों में नॉमिनी करीबी रिश्तेदार होता है.
मल्टीपल नॉमिनी
आप एक से अधिक नॉमिनी चुन सकते हैं. यदि पहले नॉमिनी की पॉलिसी अवधि में मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे नॉमिनी को बेनिफिट मिलता है.
नॉमिनी को बदलना
कोई व्यक्ति जब चाहे तब नॉमिनी को कैंसिल या चेंज कर सकता है और यह जितनी बार चाहे उतनी बार किया जा सकता है. यह एक सरल प्रॉसेस है.
नॉमिनी की मृत्यु
नियम के अनुसार, यदि बीमित व्यक्ति के जीवित रहते हुए नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनेशन शून्य हो जाता है. पॉलिसी होल्डर नॉमिनेशन बदल सकता है. हालांकि, अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्लेम अमाउंट रिसीव करने से पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अमाउंट का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा.
बेनिफिशियल नॉमिनी
लाइफ इंश्योरेंस के मामले में बेनिफिशियल नॉमिनी क्लेम अमाउंट के कानूनी बेनिफिशियरी होते हैं और कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी इंश्योरेंस पॉलिसी पर सम इंश्योर्ड का क्लेम नहीं कर सकता है.
माइनर नॉमिनी
टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों में बच्चों को भी बेनिफिशियल नॉमिनी बनाया जा सकता है. हालांकि, 18 साल से कम उम्र के बच्चे नाबालिग हैं और कानूनी तौर पर उन्हें मनी मैनेज करने की परमीशन नहीं है. ऐसे मामलों में, क्लेम अमाउंट सीधे बच्चों को नहीं बल्कि उनके अभिभावक को पे किया जाता है.