नेशनल पेंशन स्कीम में ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें इसके लिए लगातार कई कदम उठाए जा रहें हैं. इसी कड़ी में अब दो नए बदलाव और किए जा रहें हैं.
NPS Tier 2 Account: आप टियर 1 खाता होने पर ही टियर 2 खाता खुलवा सकते हैं. हालांकि NRIs इसका फायदा नहीं उठा सकते.
Retirement: एक गलती है वह है रिस्क लेने से बचना और उनका इक्विटी में निवेश नहीं के बराबर है. लेकिन इक्विटी में निवेश न करना अपने आप में रिस्क है.
Pension Schemes Subscribers: PFRDA के तहत रेगुलेट होने वाली पेंशन योजनाओं के AUM 30 सितंबर, 2021 तक बढ़कर 6,67,379 करोड़ रुपये हो गए
एक गलती है जो लोग करते हैं वह है रिस्क लेने से बचना और उनका इक्विटी में निवेश नहीं के बराबर है. लेकिन इक्विटी में निवेश न करना अपने आप में रिस्क है.
NPS: अगर रिटायरमेंट के वक्त NPS में कुल जमा राशि 5 लाख रुपये से कम है तो निकासी पर 60% की कैपिंग को हटा दिया गया है.
एनपीएस में आंशिक निकासी के लिए आपको कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करना होता है. आप 60 वर्ष की आयु से पहले अधिकतम 20% राशि निकाल सकते हैं.
रिटायरमेंट के बाद भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एनपीएस में निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें लगभग म्यूचुअल फंड की तरह ही रिटर्न मिलता है.
Tax Saving: NPS निवेश में सेक्शन 80CCD(1B), सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(2) को मिलाकर कुल 2 लाख रुपये की टैक्स छूट ली जा सकती है.
NPS: रिटायर होने पर ही आप अपना NPS खाता बंद सकते हैं. 60 साल की उम्र के बाद आप जमा राशि का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं.