इंश्योरेंस रेग्युलेटर इरडा (IRDAI) ने फिटनेस पर फोकस करने वाले पॉलिसीहोल्डर्स के लिए छूट देने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है.
लोग बीमा लेने से पहले कइ जानकारियां कंपनी से लेते हैं, लेकिन इन जानकारी को अपने नॉमिनी को देने में सुस्ती करते हैं.
अगर आपके पास एक से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस है तो आप बीमा दावा खारिज होने की चिंता कुछ कम हो जाती है.
आप पूरे वित्त वर्ष में जीवन बीमा पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम चुकाते हैं उस रकम पर Income Tax कानून 1961 के सेक्शन 80C के तहत कर छूट पा सकते हैं.
life insurance policy: लैप्स हो चुकी लाइफ इंश्योर पॉलिसी को इनके पहले अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के अंदर किसी भी समय रिवाइव किया जा सकता है.
नॉमिनी नहीं होने पर इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम किया जा सकता है. कानूनी उत्तराधिकारी नॉमिनी नहीं होने की सूरत में पॉलिसी क्लेम कर सकता है.
Insurance Policy Tips: बेनेफिट इलस्ट्रेशन का ध्यान से रिव्यू करना बेहद जरूरी होता है. इसकी समीक्षा करते समय नौ बातों को ध्यान में रखना चाहिए
Life Insurance Tips: क्लेम सेंटलमेंट को लेकर कई विकल्प मिलते हैं. क्लेम राशि का आधा हिस्सा एक बार में और बाकी मासिक किस्तों में लिया जा सकता है