Nominee: ओनर की मृत्यु के बाद एसेट को किसी और को सौंपने के लिए नॉमिनी की जरूरत होती है. नॉमिनी एक या एक से अधिक हो सकते हैं.
Account Holder: नामांकन रसीद, मृतक के साथ संबंध दिखाने वाले नामिनी का पहचान प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र आदि की जरूरत होगी.
beneficial nominees: नामांकित व्यक्ति कानूनी तौर पर मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता.
Nominee: संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद नॉमिनी का असली भूमिका होती है. नॉमिनी न होने की स्थिति में पैसे मिलना मुश्किल होता है
Nominee: नॉमिनी और उत्तराधिकारी अलग हैं. लेकिन हर निवेश में ऐसा हो ये जरूरी नहीं. बीमा और EPF में नॉमिनी ही उत्तराधिकारी होता है .
कोविड-19 की वजह से लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है. ऐसे में मृत लोगों के ITR फाइल करने के नियमों के बारे में समझना जरूरी है.
Income Tax Return: अब आम टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके पहले डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाया गया है.
Deceased Person’s ITR: कानूनी उत्तराधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस दिन तक के लिए मृतक का ITR दाखिल करे जिस दिन तक वह जीवित था.