वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आयकर विभाग ने ऑफलाइन ITR फॉर्म-1 और फॉर्म-4 जारी कर दिए हैं. विभाग ने कहा है कि जल्द ही ऑनइलाइन फॉर्म भी जारी कर दिए जाएंगे. आयकर विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि है कि ऑफलाइन ITR फॉर्म 1 और ITR 4 के एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म जारी कर दिए हैं. इन फॉर्म को पहले डाउनलोड किया जाता है. सारी जानकारी भरने के बाद इस फॉर्म को इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाता है. ऑनलाइन फॉर्म को आप सीधे पोर्टल पर ही फाइल कर सकते हैं. ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्म वेरिफाइ किए जा सकते हैं. आयकर विभाग ITR को तभी फाइल मानता है कर दाता इसे वेरिफाई कर दे.
किसे भरना होगा ITR-1?
यह फॉर्म एक ऐसा व्यक्ति भरता है जो सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज या दूसरे तरीकों से इनकम प्राप्त करता है. ऐसे व्यक्ति की कुल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा होनी चाहिए.
किसे भरना होगा ITR-4?
इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए होता है. अगर आपकी इनकम अपने बिजनेस या किसी पेशे से होती है जैसे डॉक्टर-वकील की आमदनी, पार्टनरशिप फर्म्स चलाने वाले, धारा 44AD और 44AE के तहत इनकम करने वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज्यादा की कमाई करने वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं. अगर आप फ्रीलांसर हैं लेकिन सालाना कमाई 50 लाख से ज्यादा है, तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं.
किसे करना चाहिए ऑनलाइन फॉर्म का इंतजार?
टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी कहते हैं जिन लोगों की को ITR भरने की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, उन्हें ऑनलाइन फॉर्म आने का इंतजार करना चाहिए. ऑनलाइन फॉर्म, इन्टरेक्टिव फॉर्म होता है जिसमें आपको पूछे गए सवालों के जवाब देने पड़ते हैं. ऐसे गलती होने की गुंजाइश न के बराबर होती है. वहीं जो रिटर्न फाइलिंग के बारे में पूरी समझ रखते हैं. जो जानते हैं कि उन्हें किस हेड से कितनी कमाई हुई है वो एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म भरकर अपनी ITR फाइल कर सकते हैं.