ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी हो गए हैं. ऑफलाइन आईटीआर भरने के लिए फॉर्म पहले ही जारी हो चुके हैं. अब आप अपनी सुविधा के अनुसार रिटर्न भर सकते हैं. आम लोगों के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. अंतिम समय में तमाम तरह की असुविधाओं से बचने के लिए अपना आईटीआर समय रहते दाखिल कर दें.
किसके लिए कौन सा फॉर्म?
आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म-4 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार जिन लोगों की आय एक वित्त वर्ष में 50 लाख से ज्यादा नहीं होती है, ऐसे लोग इस आईटीआर-1 को भर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी इनकम, सैलरी, हाउस प्रोपर्टी, पेंशन या खेती से आ रही है. या फिर जो सेविंग अकाउंट पर ब्याज के जरिए आमदनी करते हैं, ऐसे सभी लोग आईटीआर-1 सहज भर सकते हैं. आईटीआर फॉर्म 4 (ITR-4) अपने व्यवसाय और पेशे से आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है और उनकी आय पर अनुमान के आधार पर टैक्स लगाया जाता है. टैक्स विभाग के नियम के अनुसर एनआरआई यह यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं. ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम 50 लाख से ज्यादा है, जिनकी खेती से आने वाली आय 5,000 रुपए से ज्यादा है, जिनकी इनकम लॉटरी और सट्टे से होती हो, जिन लोगों ने इक्विटी और शेयर में इन्वेस्ट किया है, या फिर कोई बिजनेस से मुनाफा हो रहा है, ये सभी आईटीआर-1 नहीं भर सकते हैं.
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल फरवरी में आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किए थे. अभी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा है. वेतनभोगी व्यक्तियों और करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है. यह तिथि ऐसे लोगों के लिए है जिनके खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं होती है.
रिटर्न भरने से पहले करें तैयारी
अगर आप भी आईटीआर-1 फॉर्म भरने की केटेगरी में आते हैं तो आईटीआर भरने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. आईटीआर फॉर्म-1,4 भरने के लिए आपको फॉर्म-16, हाइस रेंट की रसीद, इनवेस्टमेंट के सबूत औप टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. इसलिए रिटर्न भरने से पहले इन सभी जरूरी कागजात को जुटा लें.