लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट मिल जाएगी.
Two-wheeler insurance: बीमा कंपनियां ऑनलाइन खरीदी गई पॉलिसियों के प्रीमियम पर अच्छी छूट देती हैं क्योंकि इसमें कोई एजेंट कमीशन नहीं होता है.
टर्म प्लान में प्रीमियम चुकाने के बाद आपको किसी भी तरह का मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता. सिर्फ आपकी मृत्यु होने पर नोमिनी को तय राशि मिलती हैं.
150 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय चोट आने पर जनरल एक्सक्सलूजन क्लॉज 8 के तहत बीमा का क्लेम नहीं दिया जाएगा.
Insurance Portability: इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी का इस्तेमाल तभी करना चाहिए, जब अतिरिक्त सुविधाएं, लंबी अवधि के लाभ और अच्छी सेवाएं प्राप्त हो रही हों.
अधिकतर लोग अपनी जरूरत को समझे बिना ही हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं. या तो वे कम कवरेज लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा ले लेते हैं.
स्पेशल एग्जिव वैल्यू ऑप्शन के तहत पॉलिसी होल्डर को 40 साल के टर्म के लिए 25 साल तक प्रीमियम देने के बाद चुकाया गया प्रीमियम वापस कर दिया जाता है.
जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है इसमें दो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं. पहला व्यक्तिगत हेल्थ प्लान और दूसरा फैमिली फ्लोटर पॉलिसी.
इरडा ने संवेदनशील इलाकों में बनाई गई बीमाकृत संपत्तियों के लिए एक अलग प्रीमियम की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है.
Aarogya Sanjeevani Policy: IRDAI ने पिछले साल सभी इंश्योरेंस कंपनियों को आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने का निर्देश दिया था.