अगर आप पत्नी को उधार देते हैं और उस उधार रकम से संपत्ति खरीदी जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी क्लबिंग नहीं होगी.
PPF खाता शुरुआत में 15 साल के लिए खुलता है. यह देश में पोस्ट ऑफिस और बैंकों में से कहीं भी खोला जा सकता है.
इनकम टैक्स के सेक्शन 269SS के तहत टैक्सपेयर को 20,000 रुपये से ज्यादा की रकम का कर्ज कैश में नहीं देना या लेना चाहिए.
डाकघर की 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट स्कीम और सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) को धारा 80C के तहत कर-लाभ के दायरे में रखा गया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने नए पोर्टल पर AIS जारी किया है. यह टैक्सपेयर्स की डिटेल इंर्फोमेशन देने के साथ ही फीडबैक का ऑप्शन भी उपलब्ध कराता है.
किसी भी चल या अचल संपत्ति पर मिलने वाले प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग-टर्म या शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है.
इनकम टैक्स सर्च में उन सभी भवनों व स्थानों में प्रवेश और जांच करने की अनुमति दी जाती है, जहां अनरिपोर्टेड रेवेन्यू पर विश्वास करने के लिए उचित आधार है
डाकघर कि विभिन्न स्कीम्स में निवेश से आप आयकर अधिनियम कि धारा 80C के तहत अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं और सुरक्षित रिटर्न पा सकते हैं.
साल में 1.5 लाख रुपये का टैक्स-बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, वहीं 80D और 10(10D) जैसी दूसरी धारा का उपयोग करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं.
अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का बिल है, जिसकी ब्याज की चिंता में आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, उसे आप टैक्स रिफंड से मिलने वाले पैसों से चुका सकते हैं.