ITR भरने की वजह से आपको लोन मिलने में आसानी होती है.
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यक्ति को ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा
कई नॉन रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) की ओर से पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव यानी चलन में नहीं होने को लेकर चिंता गई थी.
आपको अपने दोनों एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना चाहिए.
31 जुलाई तक Assessment Year 2023-24 का ITR फाइल करना होगा. ITR नहीं भरने पर किस-किस सेक्शन में नोटिस आ सकते हैं? 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने के क्या-क्या नुकसान हैं? इसी तरह के सवालों का जवाब देंगे CA, Raj Chawla 'Hello Money9 मेरा सवाल है' में.
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के आने से पहले करदाताओं को फॉर्म 26AS चेक करना होता था.
आयकर विभाग ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी
इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज विवरण मेल न खाने पर विभाग नोटिस भेज सकता है
व्यक्ति पर टैक्स लगाने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है.
मृतक का भी भरना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न