इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत, EMI में शामिल प्रिसिंपल रीपेमेंट पर टैक्स कटौती का दावा करने के लिए कुछ विशेष संस्थाओं से होम लोन लिया होना चाहिए
अमूमन होम लोन लंबी अवधि के लिए होता है. इसलिए इस अवधि के दौरान बेहतर रिटर्न के दूसरे विकल्पों पर भी गौर करना चाहिए.
Home loan Benefits for tax saving- इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत होम लोन के 2 लाख के इंटरेस्ट पेमेंट पर इनकम डिडिक्शन मिलती है.
Tax benefits- होम लोन लेकर ना सिर्फ आप खुद के रहने के लिए घर खरीदते हैं बल्कि आपको इनकम टैक्स बचाने में भी काफी मदद मिलती है.