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Tax Benefits: होम लोन पर मिलते हैं टैक्स से जुड़े 4 बड़े फायदे, जानें कितनी मिलेगी छूट

Tax benefits- होम लोन लेकर ना सिर्फ आप खुद के रहने के लिए घर खरीदते हैं बल्कि आपको इनकम टैक्स बचाने में भी काफी मदद मिलती है.

  • Team Money9
  • Last Updated : March 12, 2021, 13:22 IST
pixabay
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Tax benefits on home loan: होम लोन सस्ता है. घर खरीदारों के लिए अच्छा वक्त है. होम लोन के लिए कई फायदे हैं. होम लोन लेकर ना सिर्फ आप खुद के रहने के लिए घर खरीदते हैं, बल्कि आपको इनकम टैक्स बचाने में भी काफी मदद मिलती है. होम लोन पर कई तरह की टैक्स छूट मिलती है. अगर आपने भी होम लोन लिया है तो उसकी EMI पर टैक्स बेनिफिट (Tax benefits) ले सकते हैं.

साल 2020 के बजट में होम लोन वाले टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए कुछ जरूरी ऐलान किए गए थे. पिछले साल हुए ऐलानों का फायदा इस वित्त वर्ष में मिला है. 31 मार्च तक टैक्स बचाने के लिए इसका फायदा लिया जा सकता है. आइए जानते हैं होम लोन पर क्या हैं टैक्स छूट के फायदे

सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की छूट होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट (Home loan Principle amount) पर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट (Tax Benefits) क्लेम कर सकते हैं. आप जो EMI चुकाते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं. एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा ब्याज. EMI में चुकाए गए प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट मिलती है. ये छूट सेल्फ ऑक्युपाइड (Self occupied) यानी जिसमें आप रह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलती है.

इसके अलावा अगर आपका दूसरा घर है भी जिसमें आपके माता-पिता रहते हैं तो वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा. अगर आपके दोनों घरों पर होम लोन चल रहा है तो आप दोनों की EMI के मूलधन पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं. 80C में घर खरीदने पर दी गई रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी फीस पर भी टैक्स मिलती है.

सेक्शन 24B में 2 लाख रुपए तक की छूट होम लोन पर ब्याज को दो कैटेगरी में बांटा जाता है- निर्माण पूरा होने के पहले और निर्माण पूरा होने के बाद की अवधि का ब्याज. निर्माण पूरा होने के बाद चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B में 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन (Tax deduction) मिलता है. मतलब होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स छूट ली जा सकती है. यह छूट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के मामले में सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक मिलती है.

सेक्शन 80EEA में 1.5 लाख रुपए तक की छूट अफॉर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी (Affordable Housing category) में घर खरीदने पर ब्याज पर अतिरिक्त छूट मिलती है. सेक्शन 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी. फाइनेंस बिल 2019 में सेक्शन 80EEA के तहत किफायती घर पर 1.5 लाख रुपए की एडिशनल डिडक्शन (Additional deduction) का ऐलान किया गया था. यह फायदा इंट्रेस्ट पेमेंट पर उठाया जा सकता है. घर की कीमत 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही यह टैक्सपेयर का पहला घर होना चाहिए.

यह सेक्शन 24बी के तहत ब्याज पर मिलने वाली 2 लाख की छूट से अलग है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर वित्त वर्ष 2019-20 में होम लोन के लिए इंट्रेस्ट पेमेंट 2 लाख से ज्यादा होगा तो सेक्शन 80EEA के तहत एडिशनल 1.5 लाख रुपए का फायदा उठाया जा सकता है. सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए के ब्याज पर मिलने वाली छूट के अलावा मिलने वाली इस छूट से आप कुल 3.5 लाख रुपए के ब्याज पर छूट ले सकते हैं.

ज्वॉइंट होम लोन का फायदा पति और पत्नी दोनों कामकाजी हैं, तो संयुक्त नाम से प्रॉपर्टी के लिए ज्वॉइंट होम लोन (Joint Home Loan) लेना चाहिए. इससे इनकम टैक्स (Income tax) में करीब 7 लाख रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं. ज्वॉइंट होम लोन में दोनों आवेदक सेक्शन 24B के तहत 2-2 लाख और सेक्शन 80C के तहत 1.5-1.5 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं.

Published - March 12, 2021, 01:22 IST

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