केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले CBIC ने कहा कि पार्लर या इस तरह की दुकानों द्वारा बेची जाने वाली आइसक्रीम पर 18 फीसद GST लगेगा.
GST on Ice Cream Parlour: जीएसटी काउंसिल ने बैठक में स्पष्ट किया कि आइसक्रीम पार्लर पहले से निर्मित आइसक्रीम बेचते हैं इसलिए 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा.